हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने फिर लगाई रोक, HSSC को दिया ये आदेश
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पेश नहीं की गई। अब कोर्ट सबसे पहले यह देखेगा कि भर्ती में नार्मलाइजेशन परसेंटाइल जैसा मैथड अपनाना क्या उचित है।;
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस ( haryana police ) में चयनित महिला व पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति देने पर 17 अगस्त तक रोक जारी रखी है। इनकी संख्या करीब सात हजार है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पेश नहीं की गई। अब कोर्ट सबसे पहले यह देखेगा कि भर्ती में नार्मलाइजेशन परसेंटाइल जैसा मैथड अपनाना क्या उचित है, उम्मीदवारों को किस स्टेज पर इस बात की जानकारी दी गई, मैथड किस तरह लागू किया गया और क्या वह सही था।
इस पर याची पक्ष के वकील जसबीर मोर ने कोर्ट को बताया कि पुरुष कांस्टेबल की भर्ती में उम्मीदवारों को बाद में बताया गया था कि नार्मलाइजेशन परसेंटाइल मैथड अपनाया जाएगा, लेकिन बाद में यह मैथड रिजेक्ट कर अन्य मैथड लगाकर रिजल्ट तैयार कर दिया गया। महिला कांस्टेबल की भर्ती में कभी भी नहीं बताया गया कि कौन सा मैथड मेरिट बनाने के लिए अपनाया जाएगा।
इस पर कोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक बरकरार रखते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ( Haryana Staff Selection Commission ) को आदेश दिया कि वह कोर्ट में महिला कांस्टेबल की 10 उम्मीदवारों का परिणाम रैंडम व सीक्वेंस के आधार पर चार्ट बनाकर कोर्ट में पेश करे। इससे कोर्ट को इन उम्मीदवारों के रा मार्क्स का पता चल जाएगा। इसी के साथ कोर्ट ने नियुक्ति जारी करने पर रोक जारी रखने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने यह आदेश हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती में नार्मलाइजेशन परसेंटाइल मैथड व अन्य मैथड के माध्यम से मेरिट सूची बनाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।