High Court पहुंचा शराब कोविड सेस मामला, सरकार को नोटिस
हाईकोर्ट (High Court) में दाखिल अर्जी में रिटेलर ने कहा है कि सरकार ने एक तरफ शराब (alcohol) भी मंहगी कर दी तो दूसरी ओर रेट भी निर्धारित कर दिए है, जिस कारण शराब ठेकेदारों की जेबों पर काफी बुरा असर पड़ा है।;
चंडीगढ़। शराब पर कोविड सेस (Covid Cess) लगाने के बाद एक रिटेलर ने इस सरकारी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसके बाद कोर्ट की ओर से सरकार को नोटिस जारी भी कर दिए है, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया है 10 जुलाई को सरकार (Government) अपना पक्ष रखे।
हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में रिटेलर ने कहा है कि सरकार ने एक तरफ शराब भी मंहगी कर दी तो दूसरी ओर रेट भी निर्धारित कर दिए है, जिस कारण शराब ठेकेदारों की जेबों पर काफी बुरा असर पड़ा है। कारण यह है शराब ठेकेदार ग्राहकों से भी निर्धारित पैसे से ज्यादा वसूल नहीं सकते हैं। क्योंकि सरकार ने शराब के दामों पर भी अपने मानक तय कर दिए है।
रिटेलर ने कहा है कि मिनिमम प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया और न इस सेस को वैट में जोड़ा गया। रिटेलर के मुताबिक सेस का सारा बोझ उनपर आ गया है. क्योंकि सेस डिस्टिलरीज पर नहीं लगाया गया और ना वेट में जोड़ा गया है।