यमुनानगर : पति ने Triple Talaq बोल पत्नी को घर से निकाला, केस दर्ज
अभी भी कुछ लोग अपनी पत्नियों को तीन तलाक देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यमुनानगर की ग्रीन विहार कॉलोनी निवासी एक महिला को तीन तलाक दिए जाने का प्रकाश में आया है।;
हरिभूमि न्यूज : यमुनानगर
केंद्र सरकार द्वारा भले ही तीन तलाक (triple talaq) दिए जाने पर कार्रवाई के लिए मुस्लिम वूमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट बना दिया गया है, मगर अभी भी कुछ लोग अपनी पत्नियों को तीन तलाक देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहर की ग्रीन विहार कॉलोनी निवासी एक महिला को तीन तलाक दिए जाने का प्रकाश में आया है। पुलिस (police) ने महिला की शिकायत पर उसके आरपित पति समेत दो के खिलाफ मुस्लिम वूमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। मामले में अभी आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि जगाधरी की ग्रीन विहार कॉलोनी निवासी मीना ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी वर्ष 2010 में मोहरम अली के साथ हुई थी। उसके मायके वालों ने उसकी शादी काफी धूमधाम से की थी। शादी के कुछ वर्ष तो ठीक-ठाक बीते। मगर इसके बाद उसके आरोपित पति मोहरम अली ने परिजन आयुब के साथ मिलकर उसे प्रताडि़त करना शुरू कर दी। इस दौरान वह किसी न किसी बात को लेकर अक्सर प्रताडि़त करने लगे। यहां तक उन्होंने उससे दहेज में कीमती सामान की मांग को लेकर भी प्रताडि़त करना शुरू कर दिया। इस संबंध में उसके मायके वालों ने उसके आरोपित पति को कई बार समझाया भी, मगर वह नहीं माना और आए दिन उसे किसी न किसी बात को लेकर प्रताडि़त करने लगा। इसी प्रताड़ना के चलते उसने एक दिन विरोध जताया तो उसके आरोपित पति ने उसे तीन बार तीन तलाक, तीन तलाक, तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया।
आरोप है कि इस दौरान घर से निकालते वक्त आरोपित ने अपने परिजन आयुब के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसे दोबारा वहां आने पर जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। परेशान होकर उसने आरोपित के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने मीना की शिकायत पर उसके आरोपित मोहरम अली व उसके परिजन आयुब के खिलाफ मुस्लिम वूमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी।