अवैध संबंधों में बाधा बनने पर प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, अब दोनों को आजीवन कारावास

दोषी पत्नी को 15 हजार रुपये जुर्माना, जबकि उसके प्रेमी को 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी पत्नी को नौ माह तथा प्रेमी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।;

Update: 2022-02-28 12:19 GMT

हरिभूमि न्यूज. जींद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधू की अदालत ने पति की हत्या करने के जुर्म में मृतक की पत्नी तथा उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पत्नी को 15 हजार रुपये जुर्माना, जबकि उसके प्रेमी को 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी पत्नी को नौ माह तथा प्रेमी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव मलिकपुर निवासी चंद्रभान ने 31 अगस्त 2016 को सफीदों पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई लाडी गांव के ही गुरलाल के खेत में मजदूरी का कार्य करता था। लाडी का शव खेतों में सुबह खून से लथपथ अवस्था में पाया गया। उसकी गर्दन पर तेजधार हथियार से वार किए गए थे। सदर थाना सफीदों पुलिस ने चंद्रभान की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि मृतक लाडी की पत्नी भारती के गांव के ही गुरदेव से अवैध संबंध थे। संबंधों में बाधा बनने पर दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से लाडी की हत्या की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारती तथा गुरदेव को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधू की अदालत ने भारती तथा उसके प्रेमी गुरदेव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पत्नी को 15 हजार रुपये जुर्माना, जबकि उसके प्रेमी को 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी पत्नी को नौ माह तथा प्रेमी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।

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