अफसरों ने फाइल रोकी तो जा सकती है नौकरी, जानें क्यों

अफसरों को निर्धारित समय में काम पूरा कराना होगा, नहीं तो ऑटो अपील के जरिय फाइल हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के पास पहुंच जाएगी। ऐसे में फाइल अटकाने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।;

Update: 2021-11-14 05:50 GMT

हरिभूमि न्यूज : रोहतक

अब सरकारी कार्यालयों में कोई फाइल अधिकारी नहीं लटका पाएंगे। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (एएएस) लॉन्च हो गया है। अफसरों को निर्धारित समय में काम पूरा कराना होगा, नहीं तो ऑटो अपील के जरिय फाइल हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के पास पहुंच जाएगी। ऐसे में फाइल अटकाने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, अगर कोई अधिकारी व कर्मचारी फाइल रोकता है और उस पर 3 बार जुमार्ना लगा तो संबंधित अधिकारी की नौकरी भी जा सकती है।

दरअसल सेवा का अधिकार अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का ऑटो अपील सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि लोगों को काम करवाने के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर कोई अधिकारी निर्धारित समय में काम पूरा नहीं करता है या आवेदन रद्द करता है तो इस स्थिति में संबंधित व्यक्ति 30 दिन के अंदर प्रथम कष्ट निवारण अथॉरिटी के पास अपील कर सकता है। अथॉरिटी आवेदक को एक सप्ताह में सेवाएं उपलब्ध करवाने के आदेश दे सकता है।

डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि ऑटो अपील नाम का सॉफ्टवेयर बहुत महत्वपूर्ण है। जनता से जुड़े किसी काम की फाइल अधिकारी ने यदि तय समय में नहीं निपटाई तो वह स्वत: सीनियर अधिकारी के पास चली जाएगी और वहां भी काम नहीं हुआ तो यह फाइल राइट-टू सर्विस कमीशन के पास चली जाएगी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और आम नागरिक को पारदर्शी सेवाएं मुहैया करवाएंगे।

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