नारनौल नगर परिषद की पहल : खुले में शौच करते मिले तो देने पड़ेंगे 500 रुपये
एक जनवरी से देश में स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 की शुरूआत की गई थी और यह सर्वेक्षण 28 मार्च तक चलेगा। इस अभियान के तहत शहर की गंदगी को दूर कर चकाचक साफ-सुथरा बनाना होता है।;
हरिभूमि न्यूज : नारनौल
स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में बेहतर रैंकिंग हासिल करने के लिए इन दिनों नगर परिषद प्रयासरत है। इतना ही नहीं, आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध जुर्माना कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। नप के आदेशानुसार यदि किसी स्थल पर 25 या इससे अधिक मजदूर या व्यक्ति कार्य करते हैं तो मालिक को इनके लिए शौचालय का निर्माण कराना होगा या फिर मोबाइल वैन की सुविधा लेनी होगी।
उल्लेखनीय है कि गत एक जनवरी से देश में स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 की शुरूआत की गई थी और यह सर्वेक्षण 28 मार्च तक चलेगा। इस अभियान के तहत शहर की गंदगी को दूर कर चकाचक साफ-सुथरा बनाना होता है। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नगर परिषद ने इन दिनों मुहिम छेड़ी हुई है। इस मुहिम के तहत वॉल पेंटिंग व होर्डिंग पर जागरूकता भरे स्लोगन तैयार किए जा रहे हैं, वहीं घर-घर कूड़ा उठाने एवं होटलों व ढांबों को स्वच्छ बनाए रखने की पालना कराई जा रही है। सफाई दरोगाओं के अलावा आम नागरिक से भी सफाई अभियान में भागीदारी का प्रयास किया जा रहा है। खुले में शौच पर प्रतिबंध की पालना कराने की भी कोशिश की जा रही है। दीवारों को रंग-रोगन करने एवं उन पर स्वच्छता से भरे संदेश लिखकर लोगों को प्रेरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नगर परिषद सिटीजन फीडबैक के लिए लोगों में जागरूकता लाने की मुहिम पर भी काम कर रही है।
खुले में शौच करते पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना
नगर परिषद ने अधिसूचना जारी कर अवगत कराया है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर को पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त किया जा चुका है। अगर कोई व्यक्ति खुले में शौच करते पाया गया तो पहली बार पर 500 रुपए व दूसरी बार अवहेलना करने पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। नप के कार्यकारी अधिकारी केके यादव ने बताया कि खुले में पेशाब करने पर 50 रुपए और दूसरी बार में 100 रुपए जुर्माना की कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई ऐसा करे तो वीडियोग्राफी करके कार्यालय नगर परिषद के टोल फ्री नंबर 8307113197 पर सूचना दें।
मजदूरों को देनी होगी शौचालय की सुविधा
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी केके यादव ने बताया कि नगर परिषद सीमा में कोई भी व्यक्ति या एजेंसी किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करती है और उस कार्य में 25 या इससे अधिक मजदूर लगाए जाते हैं तो इनके लिए शौचालय की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी। या फिर नगर परिषद के मोबाइल शौचालय के लिए संपर्क करना होगा। यदि मजदूर खुले में शौच करते हुए पाए गए तो 50 रुपये प्रति व्यक्ति जुर्माना लगाया जाएगा।