Haryana Cabinet Meeting : हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले, पढ़ें ...

  • हरियाणा ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए विवादों का समाधान योजना को दी मंजूरी
  • हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न में किया गया बदलाव
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Update: 2023-04-05 12:29 GMT

चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रीमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पास किया गया। इनमें एचईईपी-2020 के तहत रोजगार सृजन सब्सिडी में बढोतरी, आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति का मसौदा तैयार किया, एसएमडीए 2023 विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी और हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा (संशोधन) नियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। 

  • बैठक के दौरान राज्य के स्थानीय युवाओं में निवेश के प्रति आकर्षण की भावना को बढ़ावा देने व रोजगार के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति (एचईईपी)-2020 के तहत कर्मचारी रोजगार सृजन सब्सिडी को बढ़ाकर 36000 रुपए से 48,000 रुपए तक तय करने का निर्णय लिया गया है। यह सब्सिडी बी, सी व डी ब्लॉक में हर साल हर कर्मचारी के लिए 10 साल तक लागू होगी। मंत्रिमंडल ने एसजीएसटी प्रतिपूर्ति व निवेश सब्सिडी को कुल 50 प्रतिशत पर कैपिंग करने को भी मंजूरी दी है जो निवेशक फर्म द्वारा अधिकतम एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति कुल एसजीएसटी का 50 प्रतिशत भुगतान किया गया हो।
  • हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों और उनके आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति का मसौदा तैयार किया है। इस नीति का उद्देश्य राज्य सरकार के सभी लाभार्थियों तक अपनी पहुंच के माध्यम से आयुष प्रणाली का उत्थान करना है। चूंकि इन लाभार्थियों में से अधिकांश आयुष चिकित्सा पद्धति के तहत अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन सूचीबद्ध आयुष अस्पताल नहीं होने के कारण उन्हें अपने बिलों की प्रतिपूर्ति करवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति का मसौदा तैयार किया गया है।
  • सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ( SMDA ), सोनीपत, 2023 विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य सोनीपत मेट्रोपॉलिटन एरिया के शासन के लिए मौजूदा संस्थागत ढांचे को मजबूत करना है।
  • हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा (संशोधन) नियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। सरकार ने सहायता प्राप्त विद्यालयों कर्मचारियों को 9 अगस्त, 2017 को अधिसूचित हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा नियम, 2017 के तहत अपने अधीन ले लिया था। उनकी पेंशन हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूल (विशेष पेंशन एवं अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2001 के तहत दी गई थी।
  • हरियाणा कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, ग्रुप (ख) निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, सेवा नियम, 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। नए नियमों में सहायक निदेशक (तकनीकी), वरिष्ठ शिक्षुता पर्यवेक्षक, प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिग्री निर्धारित की गई है। वर्तमान में मौजूदा नियमों के अनुसार उपरोक्त पदों के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री निर्धारित योग्यता थी।
  • हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 2013 तथा हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय (ग्रुप-ग) सेवा (संशोधन), नियम, 2013 में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकार करते हरियाणा कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय (ग्रुप-ग), सेवा (संशोधन), नियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। 
  • इसके साथ ही नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सी.आर.आई.डी.) को हरियाणा सरकार के कार्य (आवंटन) नियम, 1974 के तहत स्वतंत्र विभाग के रूप में सूचीबद्ध करने की स्वीकृति प्रदान की गई। 
  • लाइसेंसशुदा कॉलोनियों में फेजिंग हेतु नीति तथा ले-आउट प्लान और बिल्डिंग प्लान के पुनरीक्षण के लिए दो-तिहाई आवंटियों से सहमति लेने की स्वीकृति प्रदान की गई।
  • बैठक में अधिनियम 1975 की धारा 8 के तहत कम घनत्व वाली पर्यावरण के अनुकूल कॉलोनियों को योजना अनुसार विकसित करने व लाइसेंस प्रदान करने के लिए नीति में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की है।
  • बकाया लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क और उस पर लागू ब्याज जमा करने में चूक करने वाले कॉलोनाइजरों को राहत देते हुए हरियाणा ने अपनी तरह की एक और एकमुश्त समाधान योजना ‘विवादों का समाधान’ की शुरुआत की है। यह योजना इसकी अधिसूचना से छह महीने की अवधि के लिए खुली रहेगी।
  • गौशाला, बायोगैस संयंत्र, पंचगव्य उत्पाद, पशु चिकित्सा अस्पताल, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने वाली इच्छुक सामाजिक सोसायटी या धार्मिक संस्थाएं तथा चारे को उगाने के लिए अब शामलात भूमि को 20 वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टे पर ले सकेंगी, इसके लिए हरियाणा सरकार ने पंजाब गांव सांझा भूमि (विनियमन) नियम, 1964 के उप-नियम (2क) में संशोधन किया है। गौशालाओं में पट्टा धारक को कुल पशु जनसंख्या का कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशुओं को पट्टा अवधि के दौरान गौशाला में रखना होगा।
  • हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत मंत्रिपरिषद और संबंधित मामलों की शक्तियां मुख्यमंत्री को सौंपे जाने की स्वीकृति प्रदान की है। हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
  • राज्य सरकार ने वित्त विभाग में शून्य भ्रष्टाचार सुनिश्चित करने, इंजीनियरिंग कार्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने और बढ़ाने के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण (क्यूएए) की स्थापना की है।
  • हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न में पांच विकल्प यानि (ए, बी, सी, डी और ई) उपलब्ध होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न को अटेम्प्ट करता है, तो उसे उपयुक्त गोले ‘ए’ ‘बी’, ‘सी’ या ‘डी’ को काला करना होगा और यदि कोई प्रश्न नहीं करना है, तो उसे ‘ई’ गोले को काला करना होगा। यदि किसी भी गोले को काला नहीं किया जाता है, तो एक चौथाई (0.25) अंक काट लिए जाएंगे। कोई भी उम्मीदवार 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में पांच गोलों में से किसी एक को काला नहीं करता है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
  • हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग http://onetimeregn.haryana.gov.in पोर्टल पर अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया। बैठक में ‘द हरियाणा डिस्पोजल ऑफ रेंटेड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पॉलिसी-2023’ को स्वीकृति प्रदान की। 
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