जींद : युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष करावास
सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने विक्की को 20 वर्ष का कारावास तथा 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में विक्की को एक वर्ष का अतिरक्ति कारावास भुगतना होगा।;
हरिभूमि न्यूज. जींद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष का कारावास तथा 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरक्ति कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए द्वारा पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई गई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना क्षेत्र के तहत रहने वाले एक व्यक्ति ने 22 अप्रैल 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 28 मार्च को उसकी बेटी को सेक्टर 16 श्याम नगर कालोनी करनाल निवासी विक्की बहला फुसला कर बहला ले गया है। जिस पर पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर विक्की के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 22 अप्रैल को युवती को बरामद कर विक्की को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि विक्की ने युवती से दुष्कर्म भी किया है। जिस पर पुलिस ने विक्की के खिलाफ यौन शोषण करने की धारा भी जोड़ दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने विक्की को 20 वर्ष का कारावास तथा 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में विक्की को एक वर्ष का अतिरक्ति कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए द्वारा पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई गई है।