एक्साइज इंस्पेक्टरों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने HSSC को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, जानें क्यों

याचिकाकर्ता ने भी एक्साइज इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन किया और आयोजित की गई परीक्षा में भाग लिया। याची को 142 अंक प्राप्त हुए लेकिन उसे दस्तावेजों की जांच के लिए नहीं बुलाया गया। वहीं एससी वर्ग के आवेदक के भी 142 अंक थे ऐसे में उसे सामान्य श्रेणी में नियुक्ति दी जा रही है।;

Update: 2020-10-29 05:47 GMT

हरियाणा सरकार द्वारा 2015 में निकाली गई एक्साइज इंस्पेक्टरों की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिका दाखिल करते हुए सुमित दहिया ने एडवोकेट प्रदीप के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार ने 2015 में एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टरके पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इस विज्ञापन के अनुरूप याचिकाकर्ता ने भी एक्साइज इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन किया और आयोजित की गई परीक्षा में भाग लिया। याची को 142 अंक प्राप्त हुए लेकिन उसे दस्तावेजों की जांच के लिए नहीं बुलाया गया।

याची ने जब पता किया तो पता चला कि एससी वर्ग के आवेदक के भी 142 अंक थे ऐसे में उसे सामान्य श्रेणी में नियुक्ति दी जा रही है। ऐसे में आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए परिणाम को खारिज करने तथा नए सिरे से मेरिट के आधार पर परिणाम जारी करने की अपील की है। याचिका पर हाईकोर्ट ने अब कर्मचारी चयन आयोग को अगली सुनवाई पर अपना पक्ष रखने के आदेश जारी किए हैं। 

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