ग्रुुप-सी और डी पदों की नई व लंबित मांगों को भेजने के निर्देश जारी

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा 25 मार्च 2022 को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों, बोर्डों व निगमों आदि को सेवा नियमों, उपनियमों, अधिनियमों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया था, जिसके तहत सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष होगी।;

Update: 2023-02-10 07:55 GMT

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार (haryana government) ने विभागों, बोर्डों, निगमों को ग्रुप-सी व डी पदों की नई व लंबित मांगों को कॉमन पात्रता परीक्षा (CET) के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी आयु सीमा के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को पुनः भेजने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा 25 मार्च 2022 को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों, बोर्डों व निगमों आदि को सेवा नियमों, उपनियमों, अधिनियमों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया था, जिसके तहत सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष होगी।

उन्होंने बताया कि सरकार के संज्ञान में आया है कि कई विभागों, बोर्डों व निगमों आदि ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को ग्रुप-सी एवं डी पदों की मांग भेजी है, जिसमें सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए आयु 17 वर्ष है। इसलिए, सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने विभागों और उनके अधीन बोर्डों, निगमों आदि को ग्रुप-सी और डी पदों की नई व लंबित मांगों को सीईटी (CET) के तहत एचएसएससी (HSSC) को पुनः भिजवाना सुनश्चिति करें।

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