मुख्‍यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ के लिए पंजीकरण करवाना जरूरी

लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व एक मानधन योजना का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।;

Update: 2021-03-13 06:11 GMT

हरिभूमि न्यूज : झज्जर

जिला सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी अमित बंसल ने बताया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजाना (Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana) में पंजीकृत लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व एक मानधन योजना का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जिन लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व एक मानधन योजना में पंजीकरण करवा रखा है वो सभी लाभार्थी अपनी नवीनतम बैंक पासबुक की एक प्रति अपने नजदीक सीएससी सैंटर में जमा करवाएं। यदि किसी लाभार्थी ने इन योजना में पंजीकरण नहीं करवाया है तो वह संबंधित बैंक में जाकर 31 मार्च तक करवाना सुनिश्चित करें।

बता देे कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के हर परिवार को 6000 रुपये की धनरशि प्रतिमाह 500 रुपये के रूप में दिए जाएगे। 

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