युवक की गोली मार हत्या करने के जुर्म में दो को आजीवन कारावास, बाप द्वारा ठेके पर दी गई जमीन को वापस न देने पर की थी हत्या

जींद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु गर्ग की अदालत ने युवक की गोली मार हत्या करने के जुर्म में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है।;

Update: 2023-01-19 16:05 GMT

हरिभूमि न्यूज. जींद: जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु गर्ग की अदालत ने लगभग चार साल पहले हत्या के जुर्म में दो दोषियों को आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 नवंबर 2018 को गांव अलेवा निवासी प्रेम ने अलेवा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह तथा उसका बेटा रविंद्र व बिजेंद्र गांव बिघाना तथा कटवाल के बीच ठेके पर लिए गए खेतों में गए हुए थे। उसी दौरान रविंद्र के रिश्ते के भतीजे राजू व गांव भागल कैथल निवासी सुनील बाइक लेकर खेत में पहुंचे और अपने पास मौजूद असलाह से रविंद्र पर फायर कर दिया। जिसमें गोली लगने से रविंद्र मौत हो गई थी।

प्रेम ने पुलिस को बताया था कि उसके भतीजे बल्ली की रंजिशन हत्या कर दी गई थी। उसने बल्ली की जमीन को ठेके पर लिया हुआ था। बल्ली का बेटा राजू ठेके पर ली गई जमीन को वापस लेना चाहता था। इसी रंजिश के चलते उसके बेटे की गोली मार कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजू तथा सुनील के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु गर्ग की अदालत ने राजू तथा सुनील को को आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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