Kurukshetra : दोस्त की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

अदालत ने अपने साथी की हत्या के दोषी शैन्की वासी सम्भालखी थाना शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र को आजीवन सख्त कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह कह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।;

Update: 2023-09-09 12:08 GMT

Kurukshetra : जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने अपने साथी की हत्या के दोषी शैन्की वासी सम्भालखी थाना शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र को आजीवन सख्त कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह कह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

जिला न्यायावादी राजबीर सिंह ने बताया कि 2 सितम्बर 2020 को सुरेश पाल वासी सम्भालखी थाना शाहबाद में दी शिकायत में बताया कि रात के समय उसके भतीजे साजन को उसका दोस्त शैन्की वासी सम्भालखी अपनी मोटर साइकिल पर बैठाकर गांव के ठेके पर ले गया था। इसके बाद उसके भतीजे साजन कुमार को सिर व मुंह पर चोट मारकर सीमेंट के बैंच पर पड़ा छोड़कर चला गया। जब सुबह 5 बजे उसके बडे़ भाई रामपाल ने साजन को देखा तो साजन कुमार को ज्यादा चोट लगी होने के कारण वह और उसका बड़ा भाई रामपाल एक प्राईवेट गाड़ी में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसके भतीजे साजन को मृत घोषित कर दिया।

उन्हाेंने इस बारे में पुलिस को सूचित किया। शाहबाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक धर्मपाल को सौंपी। उन्हाेंने थाना प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र सिंह को जांच सौंपी, जिसने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए आरोपी शैन्की कुमार वासी सम्भालखी को शाहबाद से काबू किया। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर शैन्की वासी सम्भालखी थाना शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र को आजीवन सख्त कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

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