पत्नी की हत्या के आरोपी को उम्रकैद, 25 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. गगनगीत कौर की कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपित को दोषी दिया। जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।;

Update: 2022-12-09 01:30 GMT

रोहतक। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. गगनगीत कौर की कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपित को दोषी दिया। जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले के अनुसार, गांव खरावड़ निवासी संतरा ने सांपला थाना में शिकायत दर्ज कराई। इसमें बताया था कि उसकी बेटी पिंकी की शादी झज्जर के गांव बराही निवासी सुरेंद्र उर्फ सोनू के साथ हुई थी। पिंकी खेड़ी साध स्थित अस्पताल में नौकरी करती थी।इस वजह से वह अपने मायके में रहती थी।

सुरेंद्र उसके साथ मारपीट करता था और जान से मारने की धमकी देता था। इस वजह से पिंकी बहुत परेशान थी। 31 दिसंबर 2018 को सुरेंद्र उनके घर पर आया। उसने कहा कि वह और पिंकी नए साल पर बाहर जाएंगे और खाना होटल में ही खाकर आएंगे। इसके बाद वह उसे साथ लेकर चला गया, लेकिन देर रात तक दोनों घर नहीं लौटे। जब संतरा अपने बेटे को लेकर उन्हें तलाश करने के लिए निकली तो प्लाट वाले कमरे में शोर शराबा सुनाई दिया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो सुरेंद्र ने दरवाजा खोला। उसके हाथ में चाकू था और पिंकी लहुलूहान हालत में नीचे पड़ी हुई थी। चोट लगने की वजह से पिंकी की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। तभी से मामले की सुनवाई चल रही थी। दोनों पक्षों के गवाहों, सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है।

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