हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र : अंतिम दिन छह विधेयक पारित, नकल विरोधी और परिवार पहचान पत्र को लेकर विपक्ष का हंगामा
मंगलवार को सदन में परिवार पहचान पत्र को लेकर गीता भुक्कल और विपक्ष ने उठाए सवाल कहा लोगों को अनिवार्य बताकर ली जा रही सूचना डाटा लीक और दुरुपयोग नहीं होगा इस बात की क्या गारंटी है। वहीं दूसरी तरफ नकल रोकने के लिए सरकार ने सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर सीएम ने विस्तार से जवाब दिया।;
हरियाणा विधान सभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को छह विधेयक पारित किये गए, जिनमें भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021, पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2021, हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021, हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2021, हरियाणा परिवार पहचान विधेयक, 2021 (यथासंशोधित) और हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2021 शामिल हैं। वहीं नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में नकल के मामले पकड़े जाने के हाल के और पिछले मामलों को लेकर विपक्ष कांग्रेस की ओर से मंगलवार को पूरे मामले में अच्छा खासा शोरगुल और हंगामा कर वाकआउट कर दिया। सदन में परिवार पहचान पत्र को लेकर गीता भुक्कल और विपक्ष ने उठाए सवाल कहा लोगों को अनिवार्य बताकर ली जा रही सूचना डाटा लीक और दुरुपयोग नहीं होगा इस बात की क्या गारंटी है। दूसरी तरफ नकल रोकने के लिए सरकार ने सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर सीएम ने विस्तार से जवाब दिया।
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013
हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए यह विधेयक पारित किया गया है। संसद द्वारा पारित भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे बाद में 2013 का अधिनियम कहा गया है) ने विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के मामलों को एक नई दृष्टि दी है ताकि भूमि से वंचित होने वाले किसानों को विकास के लाभ सांझा करने के योग्य बनाया जा सके। यह भूमि अधिग्रहण किसानों के अहित के स्थान पर उन्हें विकास प्रक्रिया में हितधारक और साथ ही हिस्सेदार भी बनाता है। इस अधिनियम मंथ किसानों/भूमि मालिकों के लिए न केवल मुआवजा प्रदान करना अपितु उनके पुनर्वास एंव पुनव्र्यवस्थापन हेतु भी कई प्रकार के प्रावधान रखे गये है।
पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2021
रोजगार के अवसर उत्पन्न करके निवासियों को जीवन की गुणवत्ता और उचित जीविका स्तर उपलब्ध करवाने के माध्यम से पंचकूला महानगर क्षेत्र के निरन्तर , स्थायी तथा संतुलित विकास के लिए विजन विकसित करने हेतु, एकीकृत और समन्वित योजना, अवसंरचना विकास और नगरीय सुख - सुविधाओं, गतिशील प्रबन्धन, नगरीय पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के स्थायी प्रबन्धन की व्यवस्था के लिए उपबंध करने हेतु, तेजी से बढ़ रही नगर बस्तियों के रूप में पंचकूला के आविर्भाव के संदर्भ में स्थानीय प्राधिकरणों के समन्वय में नगरीय सुशासन और डिलीवरी ढांचे को पुन:परिभाषित करने हेतु तथा उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए वैधानिक प्राधिकरण स्थापित करने हेतु पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक , 2021 पारित किया गया है।
हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(अधिनियम) को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंत: राज्य प्रदाय पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया था। करदाताओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन किया गया है।
हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2021
नकल रोकने और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। यह विधेयक लोक परीक्षा में अनुचित साधनों तथा प्रश्न पत्र प्रकटन निवारण तथा इससे संबंधित एवं इससे आनुषंगिक मामलों हेतु उपबन्ध करने के लिए पारित किया गया है।राज्य सरकार में पदों पर भर्ती के मामलों में प्रश्न पत्रों का लीक होना न केवल आम जनता के विश्वास को धोखा देता है और सरकार की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बल्कि राज्य को परीक्षाओं को रदद करने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक लागत का सामना करना पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) के तहत अवसर की समानता के मानदण्ड के अधीन पदों पर चयन की एक निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया एक संवैधानिक आवश्यकता है। एक निष्पक्ष और उचित भर्ती प्रक्रिया भी अनुच्छेद 14 की एक मूलभूत आवश्यकता है।जहां धोखाधड़ी या अनियमितताओं के परिणामस्वरूप सार्वजनिक रोजगार में भर्ती से समझौता किया जाता है, वहां पूरी प्रक्रिया खराब हो जाती है। धोखेबाज साधनों और उपायों के कारण भर्ती परीक्षाओं में अक्सर समझौता किया जाता है। परीक्षाओं का सार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य का मूल्यांकन किना किसी बाहरी स्रोत की सहायता के किया जाता है। दुर्भाग्य से इस मुद्दे ने संगठित अपराध के आयाम ग्रहण कर लिए हैं और उसमें नापाक व्यक्तियों को भारी आर्थिक लाभ शामिल हैं। यह बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ एक अपराध है। इसलिए, सार्वजनिक पदों पर चयन की पवित्रता में जनता का विश्वास बहाल करने की तत्काल आवश्यकता है और उन उम्मीदवारों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जो चयन के माध्यम से क्लियर करने के प्रयास में समय और संसाधन लगाते हैं। आम जनता के विश्वास को बनाए रखने और सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में निर्विवाद विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, हरियाणा सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए इस कानून को लाने का प्रस्ताव करती हैं।
हरियाणा परिवार पहचान विधेयक, 2021
हरियाणा सरकार अथवा उसकी ओर से किसी सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपबन्धित या कार्यान्वित किसी स्कीम, सेवा, सब्सिडी या लाभ के लिए पात्रता अवधारण के लिए, या के उपबन्ध हेतु, सामान्यतः अपेक्षित ऐसे डाटा क्षेत्रों से सुव्यवथित सूचना से जुड़े हुए प्रत्येक परिवार हेतु विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में परिवार पहचान संख्या का आबंटन करने हेतु तथा परिवार पहचान प्राधिकरण की स्थापना के प्रयोजनार्थ तथा इससे सम्बंधित तथा इससे आनुषंगिक मामलों हेतु उपबंध करने के लिए हरियाणा परिवार पहचान विधेयक, 2021 को यथासंशोधित पारित किया गया है। यह अधिनियम हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 कहा जा सकता है।
हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2021
विधान सभा में आज मार्च, 2022 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सेवाओं के लिये हरियाणा राज्य की संचित निधियों में से 127070088000 रुपये की राशि के भुगतान एवं विनियोग का प्राधिकरण देने के लिये हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2021 पारित किया गया। विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) तथा 205 के अनुसरण में वित्त वर्ष 2021-22 के खर्च के लिए विधानसभा द्वारा किए गए अनुपूरक अनुदानों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित राशियों के विनियोग हेतु उपबंधक करने के लिए पेश किया गया है।