Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana : बेटी की शादी पर 71 हजार रुपये दे रही खट‍्टर सरकार, यहां करें आवेदन

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदक विवाह उपरांत 6 माह की अवधि में विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही योजना के लिए आवेदन कर सकेगा।;

Update: 2022-09-24 12:09 GMT

कैथल। कैथल की डीसी डॉ. संगीता तेतरवाल ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ( Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana ) के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक द्वारा शादी डॉट ई दिशा डॉट जीओवी डॉट इन पर विवाह पंजीकरण उपरांत आवेदन करना होगा, जिसकी अवधि 6 माह तक होगी।

डीसी डॉ. संगीता तेतरवाल ने कहा कि समाज के सभी वर्गों जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम हो उन विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा औरतों तथा बेसहारा बच्चों और उनकी शादी के लिए 51 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। सामान्य एवं पिछड़े वर्ग से संबन्धित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है उन व्यक्तियों की लड़की की शादी के लिए 31 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का बीपीएल कार्ड नहीं है तथा वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है तो ऐसे व्यक्तियों की लड़कियों की शादी में 31 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।

जिला कल्याण अधिकारी विनोद चावला ने बताया कि निदेशालय, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण निगम द्वारा जारी निदेर्शानुसार परिपालित की जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदक विवाह उपरांत 6 माह की अवधि में विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही योजना के लिए आवेदन कर सकेगा। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में आवेदक द्वारा शादी डॉट ईिदशा डॉट जीओवी डॉट इन पर विवाह पंजीकरण उपरांत आवेदन करना होगा।

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