नारनौल नगर परिषद ने 15 मैरिज पैलेस को ढाई साल पहले दिए थे शो कॉज नोटिस, कार्रवाई अब तक नहीं

यह मैरिज पैलेस आज भी पूरे शानोशौकत के साथ चल रहे हैं, जबकि नगर परिषद खासकर राज्य सरकार को राजस्व के रूप में बड़ी आर्थिक हानि हो रही है। यह खुलासा शहर के एक व्यक्ति द्वारा नगर परिषद से मांगी गई आरटीआई में हुआ है।;

Update: 2022-08-29 07:43 GMT

हरिभूमि न्यूज : नारनौल

शहर में बने करीब 15 मैरिज पैलेस को नगर परिषद द्वारा शो कॉज नोटिस दिए ढाई साल बीत गए, लेकिन कमाल की बात है कि इन नोटिसों की सीमा अवधि गुजरने के बावजूद इनके विरुद्ध आवश्यक  कार्रवाई करने की बजाए इनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यही वजह है कि यह मैरिज पैलेस आज भी पूरे शानोशौकत के साथ चल रहे हैं, जबकि नगर परिषद खासकर राज्य सरकार को राजस्व के रूप में बड़ी आर्थिक हानि हो रही है। यह खुलासा शहर के एक व्यक्ति द्वारा नगर परिषद से मांगी गई आरटीआई में हुआ है। जिसके जवाब में नगर परिषद अधिकारियों ने महज कार्रवाई करने का हवाला देकर अपने कर्तव्य से इतिश्री कर ली है, लेकिन हकीकत में शो कॉज नोटिस का कहीं कोई असर दिखाई नहीं दे रहा।

उल्लेखनीय है कि शहर निवासी एडवोकेट अजय गुप्ता की ओर से एक आरटीआई दायर की गई थी। जिसमें उन्होंने नगर परिषद पर सीएल फार्म/मैरिज पैलेस के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में करीब 15 मैरिज पैलेस हैं, जिनमें से एक सीएल फार्म भी है। उन्होंने बताया कि इन 15 मैरिज पैलेस में से कुछेक कंट्रोलड एरिया में स्थित हैं, जिनमें से किसी ने भी न ही तो सीएलयू प्राप्त की हुई है और न ही मैरिज पैलेस के निर्माण के लिए नक्शा पास करवाया हुआ है। न ही मैरिज पैलेसिज की रेगुलराईजेशन पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी मैरिज पैलेस को रेगुलाइज करवाया गया है। अन्य कायदे-कानून की भी अनदेखी की गई है। आवेदक ने कहा है कि उन्होंने अपने सीएल मैरिज पैलेस के भवन को रेगुलरराइजेशन करवाने के लिए आवेदन किया हुआ है जो निदेशक शहर स्थानीय निकाय पंचकुला के कार्यालय में लंबित है और आवेदक ने अपनी ओर से सभी आवश्यक दस्तावेज भी एप्लाई किए हुए हैं। इसके बावजूद नगर परिषद आवेदक को नाजायज तौर पर परेशान करने पर उतारू है, जबकि अन्य किसी भी मैरिज पैलेस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे स्पष्ट एवं सिद्ध होता है कि नप आवेदक को सामाजिक, आर्थिक व मानसिक हानि पहुंचाने के लिए उनके विरुद्ध पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। कमाल की बात यह है कि अन्य सभी मैरिज पैलेस के संचालकों के विरुद्ध संदिग्ध परिस्थितियों में भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही तथा उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद अधिकारियों ने बाकी सभी मैरिज पैलेसिज के संचालकों से किसी कारण विशेष मिलीभगत की हुई है।

उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा की गई शिकायत के तुरंत बाद नगर परिषद के संबंधित अधिकारियों ने वर्णित 15 में से लगभग सभी को नोटिस अंतर्गत धारा 208 दी हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 दिनांक: 02.02.2020 को प्रेषित किया था, लेकिन आज तक इन मैरिज पैलेसिज के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि आवेदक को सिंगल आउट करते हुए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने एक शिकायत करके सभी मैरिज पैलेसिज के खिलाफ जेर धारा 208 एवं 208-ए दी हरियाणा म्यूनिसिपिल एक्ट 1973 तथा मैरिज पैलेसिज रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत उचित कार्रवाई करने की मांग की।

यह है 15 मैरिज पैलेस की सूची

राधा कृष्ण समारोह स्थल महेंद्रगढ़ रोड, शुभम गार्डन निजामपुर रोड, गणपति गार्डन महेंद्रगढ़ रोड, सिटी मैरिज पैलेस निजामपुर रोड, राजा गार्डन सिंघाना रोड, अशोक प्लाजा बहरोड रोड, अपार पैलेस रेवाड़ी रोड, सरस्वती गार्डन रेवाड़ी रोड, रॉयल टूलिप गार्डन बाइपास, होटल पैराडाइज रेवाड़ी रोड, राजमंदिर पैलेस, रामेश्वरम गार्डन निजामपुर रोड, रईश फार्मस सीआईए रोड, प्रधान जी फार्मस रेवाड़ी रोड व उत्सव गार्डन कुलताजपुर रोड आदि शामिल हैं।

यह दिया जवाब

नप की कार्यकारी अधिकारी के हवाले से दिए गए जवाब में उल्लेख किया गया है कि सभी मैरिज पैलेस को 11 फरवरी 2020 को शो कॉज नोटिस दिया गया था और इन सभी पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

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