Nikita Tomar Murder Case फिर चर्चा में : पीड़ित परिवार की इस मांग पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस
निकिता के परिवार के वकील ने बेंच के सामने दलील दी कि फरीदाबाद ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में तीन में से दो आरोपितों तौसीफ और रेहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जोकि कम है।;
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में लड़की निकिता तोमर हत्याकांड के दो दोषियों को फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की जो सजा सुनवाई थी, उस सजा को बढ़ाने कर फांसी किए जाने और परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार व आरोपित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
सोमवार को हाई कोर्ट की जस्टिस रितू बाहरी पर आधारित बेंच के सामने निकिता के परिवार के वकील ने बेंच के सामने दलील दी कि फरीदाबाद ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सभी तथ्यों पर गौर नहीं किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले के तीन में से दो आरोपितों तौसीफ और रेहान को दोषी करार दे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जोकि कम है। इन सभी ने उसकी निकिता की सरेआम हत्या की थी, ऐसे में दोनों दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए।
इसके साथ ही इस हत्याकांड का तीसरे आरोपी अजरूदीन को फरीदाबाद की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने बरी कर दिया जोकि सही नहीं हैं। ऐसे में तीसरे आरोपी को भी हत्या का दोषी करार दे सजा दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही इस हत्या का मुआवजा दिए जाने की भी हाई कोर्ट से मांग की है। हाई कोर्ट में अपील निकिता के भाई नवीन की तरफ से दायर की गई है।