दो वर्ष से अधिक की सेवा के बाद पुनर्नियुक्ति के किसी भी मामले पर नहीं किया जाएगा विचार
हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में सरकारी कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति (रि-एम्पलॉयमेंट) के मामले में दो वर्ष से अधिक की सेवा के बाद पुनः विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने पत्र जारी किया है।;
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में सरकारी कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति (रि-एम्पलॉयमेंट) के मामले में दो वर्ष से अधिक की सेवा के बाद पुनः विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने पत्र जारी किया है।
हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियमावली, 2016 के नियम-143 तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार केवल असाधारण परिस्थितियों में 58 वर्ष की आयु के बाद सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति (रि-एम्पलॉयमेंट) दी जा सकती है। हालांकि कुछ विभाग 2 वर्ष से अधिक अवधि के पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव मानव संसाधन विभाग को भेज रहे हैं।
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