IAS अशोक खेमका की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस
अशोक खेमका (Ashok Khemka) ने कैट द्वारा 22 जुलाई को उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसके तहत कैट ने खेमका को केंद्र में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्ति से इंकार कर दिया था।;
चंडीगढ़। हरियाणा के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव अशोक खेमका (Ashok Khemka) ने कैट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका (Petition) दायर कर जो चुनौती दी है, उस याचिका पर शुक्रवार को जस्टिस राजन गुप्ता एवं जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार (Central Government) सहित अन्य प्रतिवादी पक्षों 24 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
अशोक खेमका ने कैट द्वारा 22 जुलाई को उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसके तहत कैट ने खेमका को केंद्र में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्ति से इंकार कर दिया था। अशोक खेमका की ओर से श्रीनाथ खेमका ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया है कि कैट ने उनके मामले में सभी तथ्यों पर गौर किए बिना ही अपना फैसला सुना दिया जाया है जो सही नहीं है। गौरतलब है कि खेमका ने कैट में याचिका दायर कर कहा था कि वह 2010 में ही संयुक्त सचिव के तौर पर इम्पैनल हो चुके थे उसके बाद उन्होंने 2011 , 2012 और 2014 में केंद्र में डेपुटेशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन हर बार उनका आवेदन रद कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने तीन अन्य ऐसे अफसरों के नाम दिए जिन्होंने आवेदन भी नहीं किया था फिर भी उन्हें केंद्र में अतिरिक्त सचिव बना दिया गया।
खेमका की याचिका को कैट ने खारिज करते हुए कहा था कि केंद्र का कैडर एक्स कैडर होता है, जिसमे नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता। चाहे इन पदों के लिए आईएएस, आईपीएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारीयों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन कोई भी इन पदों पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। इसी फैसले को खेमका ने अब हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार सहित अन्य प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।