नहीं लगवाया कोविड टीका तो भरना पड़ेगा 500 रुपये का जुर्माना, इन नियमों का करना होगा पालन

महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जिलाधीश अजय कुमार ने जारी किए आदेशों के बारे में बताया कि अब सभी सार्वजनिक जगह पर प्रवेश द्वार पर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देखकर ही अंदर जाने दिया जाएगा।;

Update: 2022-01-03 08:21 GMT

हरिभूमि न्यूज : नारनौल

कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार न अपनाने पर अब व्यक्तिगत जुर्माने के अलावा अब संस्थागत जुर्माना भी लगेगा। अगर किसी भी तरह की बड़ी दुकान, माल, सिनेमा हॉल, होटल या अन्य स्थान पर सरकार की ओर से जारी हिदायतों की पालना नहीं होगी तो उस संस्थान पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। सभी सार्वजनिक स्थानों पर केवल वैक्सीनेटेड व्यक्ति ही प्रवेश करेंगे। अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क की तर्ज पर जिन लोगों ने टीका नहीं लगाया होगा उन्हें भी 500 रुपये जुर्माना लगेगा।

महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जिलाधीश अजय कुमार ने जारी किए आदेशों के बारे में बताया कि अब सभी सार्वजनिक जगह पर प्रवेश द्वार पर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देखकर ही अंदर जाने दिया जाएगा। यह जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी कि वह केवल वैक्सीनेटेड व्यक्ति को ही अंदर जाने दे। सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों को टीकाकरण सर्टिफिकेट अपने मोबाइल या प्रिंटआउट की कॉपी के माध्यम से दिखाना होगी। इसके अलावा सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने या कोविड-19 उचित व्यवहार का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें टीका न लगवाना भी शामिल किया गया है। व्यक्तिगत रूप से यह जुर्माना 500 रुपये व संस्थागत उल्लंघन करने वालों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना का भुगतान न करने तथा बड़ा उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। ऐसे में सभी स्थानों पर नियमों की पालना सुनिश्चित करना संबंधित संस्थान के मालिक की होगी। इसके अलावा जिले में स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान चाहे सरकारी हो या निजी, आंगनवाड़ी केंद्र व क्रेच बंद रहेंगे। नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

इन नियमों की कड़ाई से करनी होगी पालना

> 100 से अधिक नागरिकों की सभाओं के लिए डीसी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी।

> नो मास्क नो सर्विस का सख्ती से पालन किया जाएगा।

> सिनेमा हॉल, मॉल, स्टैंड, रेस्तरां, बार, होटल, जिम, स्पा व क्लब हाउस, बार को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। सामाजिक दूरी व अन्य कोविड-19 उपयुक्त सुरक्षा मानदंड और परिसर की नियमित सफाई सुनिश्चित करनी होगी।

> अंत्येष्टि में 50 व विवाह में 100 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।

> जिले में विश्वविद्यालय, संस्थानों, सरकारी विभागों, भर्ती एजेंसियों की ओर से प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं के संचालन की अनुमति है, लेकिन नियम मानने होंगे।

> खेल परिसर, स्टेडियम को संपर्क खेलों को छोड़कर बाहरी खेल गतिविधियों सहित खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति है।

> धार्मिक स्थलों को एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ के साथ खोलने की अनुमति है बशर्ते वे कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करेंगे।

> कॉरपोरेट कार्यालयों को पूरी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है।

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