Omicron Variant : कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा, रिहायशी इलाकों में सुअर पालन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के आदेश

अंबाला के कमिश्नर धीरेंद्र खडखटा की ओर से जारी आदेशों में साफ कहा कि अगर किसी ने गैरकानूनी तरीके से कॉलोनियों में सुअर पालने का कारोबार किया हुआ है तो वो तुरंत बंद कर दे। इसके बाद निगम की टीमें इन्हें जब्त करेंगी जिससे पालकों को ही आर्थिक नुकसान होगा।;

Update: 2021-12-01 14:16 GMT

हरिभूमि न्यूज : अंबाला

कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ( Omicron Variant ) के खतरे की वजह से अब नगर निगम की भी हरकत में दिख रहा है। इसी वजह से निगम ने तमाम रिहायशी कॉलोनियों में तुरंत प्रभाव से सुअर पालन पर रोक लगा दी है। अंबाला के कमिश्नर धीरेंद्र खडखटा की ओर से जारी आदेशों में साफ कहा कि अगर किसी ने गैरकानूनी तरीके से कॉलोनियों में सुअर पालने का कारोबार किया हुआ है तो वो तुरंत बंद कर दे। इसके बाद निगम की टीमें इन्हें जब्त करेंगी जिससे पालकों को ही आर्थिक नुकसान होगा।

कोरोना वायरस को दे सकता है विस्तार

जारी आदेशों में निगम कमश्निर की ओर से साफ कहा कि सुअरों की वजह से नए वेरिएंट के विस्तार लेने का खतरा है। इसी वजह से इस खतरे से निपटने के लिए अब सुअर पालन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए। आदेशों में म्यूनिसिपल एक्ट की व्यवस्थाओं का भी साफ जक्रि किया गया है। उसके आधार पर ही सुअर पालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है। फिलहाल इन आदेशों के बाद सुअर पालकों में हड़कंप मचा हुआ है।

कई कॉलोनियों में सुअर बड़ी मुसीबत

शहरों में सुअर लोगों की बड़ी मुसीबत बने हैं। सबसे पहले सेक्टरों के लोग इस समस्या से प्रभावित हैं। दिनभर सुअर दूसरी कॉलोनियों से आकर यहां गंदगी फैलाते हैं। कई बार सेक्टर 7, 8,9 व 10 की वेलफेयर एसोसिएशन निगम अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवा चुकी हैं लेकिन गंभीरता से इस पर काम नहीं हुआ। हालांकि निगम की ओर से पिछले दिनों ही सुअर पकड़ने का टेंडर अलॉट किया गया है। जिसके कारण कुछ रिहायशी कॉलोनियों में सुअर पकड़ने काम शुरू हुआ था। मगर बाद में इस काम को बीच में बंद कर दिया गया। ताजा आदेशों में इस अब सुअरों को लेकर निगम अधिकारियों का रवैये बदला हुआ दिख रहा है।

सुअर जब्त किए जाएंगे

कोरोना अब नए रुप में फिर से दूनिया में वस्तिार ले रहा है। इसके विस्तार की वजह जानने के बाद ही सुअर पालन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। आदेश के बावजूद अगर किसी ने उनकी बात को खारिज किया तो फिर मालिक के खिलाफ पैनल्टी के साथ उसके सुअर भी जब्त किए जाएंगे। इसके नुकसान के लिए वह खुद जम्मिेदार होगा। सुअर फार्म एनिमल है। उसकी गंदगी व खून भी नालियों में नहीं बहाया जा सकता है।  -धीरेंद्र खडगटा, कमश्निर, नगर निगम, अंबाला शहर

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