One Time Settlement Scheme : किसानों के लिए एक मुश्त ऋण निपटान योजना की अवधि बढ़ाई
इस योजना के अन्तर्गत अतिदेय ऋणियों को अपने ऋण का मूलधन व 30 सितंबर 2020 तक का केवल आधा ब्याज ही भरना है व इस प्रकार से किसान अपना ऋण अदा करके 30 सितंबर 2020 तक के आधे ब्याज व पूरे जुर्माना ब्याज की माफी का लाभ उठा सकते हैं।;
हरिभूमि न्यूज. कुरुक्षेत्र
दी कुरुक्षेत्र जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित कुरुक्षेत्र यानि लैंड मोरगेज बैंक, कुरुक्षेत्र की अध्यक्षा परविन्द्र पाल कौर ने बताया कि किसानों की पुरजोर मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक मुश्त ऋण निपटान योजना ( One Time Settlement Scheme ) 2019 को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।
उन्होंने किसानों से अपील की है कि क्योंकि यह योजना बहुत ही कम समय के लिए लागू रहेगी अत: पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शीघ्र अतिशीघ्र आकर इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत अतिदेय ऋणियों को अपने ऋण का मूलधन व 30 सितंबर 2020 तक का केवल आधा ब्याज ही भरना है व इस प्रकार से किसान अपना ऋण अदा करके 30 सितंबर 2020 तक के आधे ब्याज व पूरे जुर्माना ब्याज की माफी का लाभ उठा सकते हैं।