होटल, रेस्टोरेंट में आने वाले हर व्यक्ति का संचालकों को रखना होगा रिकॉर्ड, जानें क्यों

होटल अथवा रेस्टोरेंट में आने वाले हर व्यक्ति का आधार कार्ड सहित पूर्ण विवरण रजिस्टर में अंकित करना अनिवार्य है। यदि कोई विदेशी आकर ठहरता है तो सी फार्म पूर्ण करके उसे एसपी कार्यालय की सुरक्षा शाखा में जमा करवाना होगा।;

Update: 2020-11-24 07:33 GMT

हरिभूमि न्यूज :  झज्जर 

आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस द्वारा जिले के होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को हिदायत दी गई हैं। एसपी राजेश दुग्गल द्वारा जारी निर्देशों में सभी होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों से सीसीटीवी लगवाने तथा किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि अथवा संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित करने की बात मुख्य तौर पर कही गई है।

इस संबंध में डीएसपी राहुल देव ने जिले के सभी होटल व रेस्टोरेंट संचालकों की मीटिंग लेते हुए उन्हें होटल में आने वाले ग्राहकों का पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होटल अथवा रेस्टोरेंट में आने वाले हर व्यक्ति का आधार कार्ड सहित पूर्ण विवरण रजिस्टर में अंकित करना अनिवार्य है। यदि कोई विदेशी आकर ठहरता है तो सी फार्म पूर्ण करके उसे एसपी कार्यालय की सुरक्षा शाखा में जमा करवाना होगा।

होटल या रेस्टोरेंट परिसर, पार्किंग व रोड पर सीसीटीव कैमरे चालू हालत में रखने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि शादी-विवाह अथवा किसी अन्य कार्यक्रम के दौरान एमएचए की गाइडलाइन के मुताबिक निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इनके अलावा समारोह के दौरान किसी भी प्रकार के हथियार लेकर आने, हर्ष फायरिंग करने पर भी रोक लगाई गई है। 

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