हरियाणा विधानसभा में विपक्ष ने मचाया शोर, फिर भी तीन बिल पास
निजी क्षेत्रों में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसद आरक्षण मिलेगा। सरकार (Government) का तर्क है इसके अलावा दो कानून जोकि विधानसभा में भी पास हो चुके हैं उनसे स्वास्थ्य सहित पर्यावरण में काफी बढ़ावा मिलेगा।;
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा सत्र में आज कुल तीन विधेयक पारित कर दिए गए , जिनमें हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, 2020, पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2020 और हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबंधन) प्राधिकरण विधेयक, 2020 शामिल हैं।
हरियाणा के युवाओं (Youth) को निजी क्षेत्र में मिलेगा 75 फीसदी आरक्षण हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, 2020 हरियाणा राज्य में नियोक्ता द्वारा स्थानीय उम्मीदवारों का 75 प्रतिशत नियोजन तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, 2020 को सर्वसम्मति से पारित किया गया ।
हरियाणा में स्थानीय कम्पनियों में विभिन्न कम्पनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, लिमिटेड देयता, भागीदारी फर्म, साझेदारी फर्म आदि के तहत 10 वर्षों की अवधि के लिए निजी रोजगार में आरक्षण प्रदान करने के लिए, हरियाणा सरकार ने एक विधेयक हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, 2020, स्थानीय उम्मीदवारों के लिये प्रस्तावित किया।
प्रवासी श्रमिकों की एक बड़ी संख्या विशेषत: कम वेतन पर कार्यरत रोजगारों के लिए प्रतिस्पर्धावश स्थानीय आधारिक संरचना, मूलभूत ढ़ाचें व आवास सम्बन्धी सुविधाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है और मलिन बस्तियों का प्रसार करती है, इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य के मुद्दों से सम्बन्धित समस्याओं को बढ़ावा मिलता है जो हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रहने और आजिविका की गुणवता को प्रभावित करता है तथा शहरीकरण की उच्च गुणवता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।