राहत : 31 तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने और पुराने डाटा में संशोधन पर हरियाणा में नहीं देना होगा जुर्माना
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि यह प्रॉपर्टी मालिकों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होगा, जिसमें जनता को छूट देने का फैसला सरकार ने लिया है।;
हिसार। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने बताया कि सरकार द्वारा जनहित के कल्याणार्थ अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इसी कड़ी में प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 दिसंबर तक जमा करवाने पर ब्याज माफी का अहम फैसला लिया गया है। नई रजिस्ट्री औऱ पुराने डाटा में संशोधन करवाने पर अब 31 मार्च 2023 तक कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
यह बात शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने रविवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में प्रमुख पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि यह प्रॉपर्टी मालिकों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होगा, जिसमें जनता को छूट देने का फैसला सरकार ने लिया है।उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी में नाम व किसी प्रकार का संशोधन करवाने की प्रक्रिया अलग रखी गई है, जिसका प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से कोई संबंध नहीं रखा गया है। केवल शपथ पत्र देकर ही संशोधन करवा सकते हैं, जिसका कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। प्रॉपर्टी मालिक अब समय की बर्बादी व पैसे के खर्चे से बच जाएंगे।
डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि पूरे प्रदेश में पार्किंग की मार्किंग का काम जोर-शोर से किया जा रहा है, जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स से सम्बंधित इस कार्य में वे लोगों को जागरूक करने का कार्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठा सके।