बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाया तो होगी कानूनी कार्रवाई

लाउड स्पीकर और माइक ज्यादा ध्वनि उत्पादित करता है। जिससे दूर ध्वनि प्रदूषण होता है। उसका प्रयोग बिना किसी अनुमति के कानूनन वर्जित है।;

Update: 2021-01-23 07:46 GMT

हरिभूमि न्यूज, चरखी दादरी

पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कहा कि लाउड स्पीकर व माइक लगाने के लिए अनुमति लेगी होगी। अगर किसी ने बिना अनुमति (Permission) के लाउड स्पीकर व माइक लगाया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसपी ने कहा कि लाउड स्पीकर और माइक ज्यादा ध्वनि उत्पादित करता है। जिससे दूर ध्वनि प्रदूषण होता है। उसका प्रयोग बिना किसी अनुमति के कानूनन वर्जित है। और इस संबध में माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया गया है कि लाउड स्पीकर और माइक का बैगर लाइसेंस के किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग करना कानूनन अपराध है तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों का उलंघन भी है।

उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर या माइक की जहां छूट है उन मामलों के अतिरिक्त बिना लाइसेंस के किसी भी व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक प्रयोजन के प्रयोग ना करें। अगर कोई व्यक्ति लाउड स्पीकर अथवा माइक का प्रयोग करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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