प्रदीप‍ चौधरी को हिमाचल हाईकाेर्ट से राहत, निचली अदालत के फैसले पर स्टे

प्रदीप चौधरी ने हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ की कोर्ट द्वारा 3 साल जेल की सजा पर रोक लगाने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।;

Update: 2021-04-19 08:11 GMT

प्रदीप चौधरी को हिमाचल हाईकोर्ट ने राहत दे है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर स्टे दे दिया है। प्रदीप चौधरी ने हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ की कोर्ट द्वारा 3 साल जेल की सजा पर रोक लगाने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर  कोर्ट ने स्टे दे दिया है। 

बता देे कि कालका के विधायक प्रदीप चौधरी काे 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है। विधायक समेत 15 लोगों को कोर्ट ने तीन-तीन साल की जेल की सजा और 85-85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ की कोर्ट ने साल 2011 के मामले में इन्हें दोषी करार दिया था। यह मामला एक युवक की मौत के बाद जाम लगाने और सरकारी काम में बाधा डालने का है। 

वहीं सजा के बाद हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने प्रदीप चौधरी की विधानसभा की सदस्‍यता रद किए जाने का आदेश जारी किया था। 

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