प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना : गर्भवती महिलाओं को पांच हजार रुपये देती है सरकार, ऐसे करें आवेदन
इस योजना का मुख्य उदेश्य काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनश्चिति करना, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन-पोषण के प्रभाव को कम करना है।;
चंडीगढ़। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जरूरतों के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ( Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana ) चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसी महिलाएं अपनी नजदीकी एएनएम, आंगनबाड़ी वर्कर या आशा वर्कर से संपर्क कर सकती है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को तीन किस्तों में 5 हजार रुपये की राशि दी जाती है ताकि वे पौष्टिक आहार ले सकें और नवजात की अच्छे से देखभाल कर सकें।
इस योजना के तहत मां बनने वाली महिलाओं को पोषण के लिए पंजीकरण कराने के समय पहली किस्त के रूप में 1 हजार रुपये दिए जाते हैं। प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर गर्भावस्था के छ: माह बाद दूसरी किस्त के रूप में 2 हजार रुपये और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने तथा बच्चे का प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर तीसरी किस्त में 2 हजार रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का मुख्य उदेश्य काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनश्चिति करना, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन-पोषण के प्रभाव को कम करना है।
इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नकद लाभ प्रदान किया जाता है ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके और वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति की जा सके। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के द्वारा पात्र गर्भवती महिलाओं को पहली किस्त में 1 हजार रुपए गर्भ के 150 दिनों के अंदर, दूसरी किस्त में 2 हजार रुपए 180 दिनों के अंदर व तीसरी किस्त में 2 हजार रुपए प्रसव के बाद व शिशु के प्रथम टीकाकरण चक्र पूरा होने पर मिलते है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवतियों को अपना आधार व खाता नंबर देना होता है। वे गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में हैं अथवा जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं वह इस प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ नहीं ले सकती।