Haryana में शादियों में मेहमानों की संख्या पर लगाम लगाने की तैयारी
यह जानकारी हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट (High Court) में एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। सरकार ने इस बाबत कोर्ट से कुछ समय देने की भी मांग की ताकि सरकार इस बाबत याची की मांग पर उचित निर्णय लेकर कदम उठा सके।;
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार (Haryana Government) शादियों में मेहमानों की संख्या पर लगाम लगाने की तैयारी कर रहीं है। अभी तक शादियों (Weddings) में 50 लोगों के शामिल होने की छूट है। लेकिन जल्द ही यह संख्या और कम हो जाएगी। यह जानकारी हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट (High Court) में एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। सरकार ने इस बाबत कोर्ट से कुछ समय देने की भी मांग की ताकि सरकार इस बाबत याची की मांग पर उचित निर्णय लेकर कदम उठा सके। सरकार के इस जवाब पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 7 अगस्त तक स्थगित कर दी।
इस मामले में हाई कोर्ट के वकील एच सी अरोड़ा ने अवमानना याचिका दायर कर कोर्ट को बताया था कि उसने शादियों में 50 लोगों के शामिल होने की केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइड लाइन पर पुनर्विचार किए जाने की मांग को लेकर पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसकी याचिका का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ प्रशासन को याची की मांग पर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया था।
उसकी मांग पर पंजाब सरकार ने 13 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर शादियों में 50 लोगों के बजाय केवल 30 लोगो को शामिल होने की इजाजत दी लेकिन हरियाणा व चंडीगढ़ ने अभी तक इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया। इस लिए याची ने अब अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी है।