अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों में मिलेंगी जन सुविधाएं, सुझाव मांगे
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अवैध कॉलोनियों में बसे लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली, पानी, सड़क, सीवरलाइन आदि का डाटा तैयार करने का निर्णय लिया है।;
हरिभूमि न्यूज : फतेहाबाद
नगर योजनाकार ने वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट टीसीपीहरियाणा डॉट जीओवी डॉट आईएन/यूएसी पर जिला में अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों में जन सुविधाएं प्रदान करने हेतू अवैध कॉलोनी से संबंधित रिकार्ड एवं कॉलोनी में प्राप्त जन सुविधाएं तथा दी जाने वाली सुविधाओं की सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड करने बारे आमजन से सुझाव मांगे है।
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अवैध कॉलोनियों में बसे लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली, पानी, सड़क, सीवरलाइन आदि का डाटा तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार द्वारा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग का डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट टीसीपीहरियाणा डॉट जीओवी डॉट आईएन/यूएसी पोर्टल तैयार किया गया है। ऐसी कॉलोनियों में लोगों की क्या-क्या जरूरतें है या उन्हें क्या-क्या सुविधाएं चाहिए, उसका विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।
जिला नगर योजनाकार जेपी खासा ने बताया कि शहर की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), स्थानीय बिल्डर या कालोनाइजर शहर में बसी अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी बारे जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड करके पंजीकृत करवा सकते हैं। उसके आधार पर सरकार द्वारा नियमावली बनाई जा सकेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यह सुविधा केवल विकसित हो चुकी कॉलोनियों के लिए है। नई अवैध कॉलोनियों में बन रहे निर्माण के खिलाफ तोड़-फोड़ की कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध कॉलोनियों में प्लाट खरीदकर अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद ना करें। कॉलोनाइजर भी अवैध कॉलोनियों में प्लाट ना बेचें, क्योंकि अवैध कॉलोनी विकसित करने के कारण अर्बन एरिया एक्ट 1975 की धारा 7(1) की उल्लघंना होती है जिसमें कम से कम तीन साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है।