सेवानिवृत टीचर्स पढाएंगे विद्यार्थियों को, आवेदन के लिए खोला पोर्टल

शिक्षा विभाग ने पहली बार स्कूल मुखियाओं को प्राध्यापकों की रिक्तियों पर सेवानिवृत प्राध्यापक रखने की छूट दी है। भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल मुखिया स्कूल में जितने प्राध्यापकों के पद रिक्त है। उन पर नियुक्ति कर सकता है। यह नियुक्ति केवल 30 अप्रैल तक होगी।;

Update: 2021-02-10 10:07 GMT

हरिभूिम न्यूज : भिवानी  

सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी झेल रहे विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। उनको सिलेबस पूरा कराने की समस्या नहीं रहेगी। अब शिक्षा विभाग रिटायर्ड (सेवानिवृत) प्राध्यापकों से 11 वीं व 12 वीं के बच्चों का सिलेबस पूरा करवाया जाएगा।  शिक्षा विभाग ने सेवानिवृत अध्यापकों की नियुक्ति के लिए पोर्टल खोल दिया है साथ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि  इनकी सेवाए 30 अप्रैल तक रखी जाएंगी। इस बारे में नियुक्ति करने की पॉवर स्कूल मुखिया को दी गई है। हालांकि सेवानिवृत प्राध्यापक का पूरा रिकार्ड शिक्षा विभाग की पोर्टल पर आनलाइन रहेगा,लेकिन शिक्षक की नियुक्ति व उसको मानदेय देने की जिम्मेदारी स्कूल मुखिया की ही रहेगी।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने पहली बार स्कूल मुखियाओं को प्राध्यापकों की रिक्तियों पर सेवानिवृत प्राध्यापक रखने की  छूट दी है। भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल मुखिया स्कूल में जितने प्राध्यापकों के पद रिक्त है। उन पर नियुक्ति कर सकता है। यह नियुक्ति केवल 30 अप्रैल तक होगी। उसके बाद  अपने आप उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। 

31 मई तक होगा शैक्षणिक सत्र

पहली बार शिक्षा विभाग ने शैक्षिण सत्र को 31 मई तक बढ़ाया गया है। अब से पहले शैक्षणिक सत्र 31 मार्च तक का होता रहा है। शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र को 31 मई तक कोरोना वायरस संक्रमण के चलते किया है। चूंकि इस बार स्कूलों में बच्चों को पढाई नहीं हो पाई। बच्चों को केवल ऑनलाइन ही पढ़ाया गया है। जिसके चलते उनका आधा अधूरा ही सिलेबस हो पाया है। अब शिक्षा विभाग ने दो माह का अतिरिक्त शैक्षणिक सत्र को इसलिए बढ़ाया है कि ताकि बच्चों की कक्षाओं का सिलेबस पूरा करवाया जा सकता है। फिलहाल 30 अप्रैल तक सेवानिवृत प्राध्यापक बच्चों को पढाएंगे। उसके बाद एक माह तक बच्चे पढ़ाए गए सिलेबस की दोहराई करेंगे। 

पॉलिसी की अवेहलना हुई तो नपेंगे स्कूल प्रभारी

शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी व स्कूल मुखियाओं को  भेजे निर्देशों में कहा है कि वे सेवानिवृत प्राध्यापकों की नियुक्ति करने से पहले विभाग की पॉलिसी का अवलोकन कर ले। पॉलिसी में दिए गए नियमों के हिसाब से उनकी नियुक्ति करें। इस बारे में कोई अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी। अगर किसी स्कूल मुखिया ने नियमों से बाहर जाने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन सेवानिवृत प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। उनसे केवल शैक्षणिक कार्य ही करवाए। बैठकों,सेमिनार व अन्य गैर शिक्षण के कार्य न करवाए जाए।  

ऑनलाइन कार्यग्रहण करने वाले को मिलेगा मानदेय

शिक्षा विभाग ने भेजे निर्देशों में कहा है कि केवल उन्हीं सेवानिवृत प्राध्यापकों को मानदेय दिया जाएगा। जिनका कार्यग्रहण आनलाइन होगा। आफ लाइन कार्यगहण करने वाले को किसी तरह का कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। शिक्षक के कार्य का अवलोकन स्कूल मुखिया करेगा और उस पर अपने कॉमेंट भी दर्ज करेगा। भेजे निर्देशों में कहा गया है कि उक्त शिक्षक की भी दैनिक डायरी तैयार की जाएगी। उसी के आधार पर उसका कार्य संतोष व असंतोषजन के बारे में टिप्पणी की होगी। 

Tags:    

Similar News