Rewari : दुष्कर्मी को सुनाई 20 साल कैद की सजा

दिसंबर 2018 में जाटूसाना थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लापता हो गई थी। नाबालिग के परिजनों ने गांव जखाला निवासी पवन कुमार के खिलाफ नाबालिग का अपहरण करने का केस दर्ज कराया था;

Update: 2020-07-12 05:00 GMT

रेवाड़ी। नाबालिग को किडनैप कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की कोर्ट ने पवन कुमार को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है। पवन पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पुलिस के अनुसार दिसंबर 2018 में जाटूसाना थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लापता हो गई थी। नाबालिग के परिजनों ने गांव जखाला निवासी पवन कुमार के खिलाफ नाबालिग का अपहरण करने का केस दर्ज कराया था। कुछ दिन बाद ही पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया था। उसके बाद पवन को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। पवन के खिलाफ नाबालिग के बयान पर पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। 

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