राइट टू सर्विस कमीशन ने बिजली निगम के दो एमडी किए तलब, जानें पूरा मामला

इसके अतिरिक्त कमिशन ने गुरुग्राम एवं सोनीपत के फ़ाइटर स्टेशन अफ़सरों को भी समय सीमा के भीतर सेवाएं ना दे पाने के कारण अपने समक्ष प्रस्तुत होने के आदेश दिए हैं।;

Update: 2021-07-04 14:18 GMT

चंडीगढ़। हरियाणा राइट टू सर्विस कमिशन ने उत्तर एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निर्देशकों शशांक आनंद और बलकार सिंह को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नागरिक सेवाएं ना दे पाने के कारण अपने समक्ष स्वयं या वीडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत होने हेतु 18 /19 जुलाई को समन किया है। नोटिस में यह भी पूछा गया है कि क्या बिजली निगमों में जो सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत आती हैं, नियुक्त अधिकारी द्वारा उनकी कोई फेरहिस्त रखी गयी है या नहीं।

इसके अतिरिक्त कमिशन ने गुरुग्राम एवं सोनीपत के फ़ाइटर स्टेशन अफ़सरों को भी समय सीमा के भीतर सेवाएं ना दे पाने के कारण अपने समक्ष प्रस्तुत होने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि आयोग के चीफ़ कमिशनर टीसी गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा का और उनका स्वयं भी ये मत है कि सेवाएं अक्षम व ज़रूरतमंद उपभोक्ताओं को निर्धारित सीमा के भीतर मिलें तभी कोई भी व्यवस्था सार्थक हो पाती है। उन्होंने ये भी कहा कि वह अपने कार्यकाल में हर सम्भव प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक सेवाओं को समय पर दिलाए जाने में पूरे देश में हरियाणा को पहले स्थान पर लाएं।

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