Rule 134- A : निजी स्कूलों को राहत, पंजीकरण करने की तिथि बढ़ाई

जिन प्राइवेट स्कूलों ने नियम 134-ए के तहत अपने स्कूल का नाम रजिस्टर नहीं करवाया है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को उसकी सूचना भेज दी जाए।;

Update: 2021-10-18 13:02 GMT

हरियाणा सरकार ने नियम 134-ए के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 20 अक्तूबर 2021 कर दिया है, पहले यह तिथि 17 अक्तूबर निर्धारित थी।

स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग की ओर से यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों द्वारा नियम 134-ए के तहत अपने स्कूल का नाम http://134a-hr.in लिंक पर रजिस्टर नहीं करवाया है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को उसकी सूचना 21 अक्तूबर सायं 5 बजे तक विभाग को ई-मेल के माध्यम से भेज दी जाए ताकि उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

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