नियम 134-ए : गरीब बच्चों के मुफ्त दाखिले का इंतजार खत्म, 24 अक्टूबर से ऑनलाइन जमा होंगे फार्म, जानिये पूरा शेड्यूल
सत्र 2020-21 के लिए प्रदेशभर के 6980 निजी स्कूलों ने एक लाख 87 हजार 984 सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित दर्शाई थी। जिस पर नियम 134-ए दाखिला लेने के लिए प्रदेशभर में एक लाख 2 हजार 963 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिनके दाखिले आज तक लंबित हैं। जबकि 2021-22 में भी अभी तक गरीब बच्चों को दाखिला नहीं मिला है।;
हरिभूमि न्यूज : भिवानी
प्रदेशभर के करीब 8600 निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिला के लिए पिछले दो साल से चला आ रहा इंतजार खत्म हो गया है। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह की शिकायत के बाद शिक्षा निदेशालय ने नियम 134-ए ( Rule 134 A ) के तहत दाखिले का शेड्यूल जारी किया है। जिसके तहत 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए प्रदेशभर के 6980 निजी स्कूलों ने एक लाख 87 हजार 984 सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित दर्शाई थी। जिस पर नियम 134-ए दाखिला लेने के लिए प्रदेशभर में एक लाख 2 हजार 963 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिनके दाखिले आज तक लंबित हैं। जबकि 2021-22 में भी अभी तक गरीब बच्चों को दाखिला नहीं मिला है।
बृजपाल सिंह ने बताया कि नियम 134-ए के जारी किए शेड्यूल के अनुसार 9 से 17 अक्टूबर तक निजी स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर खाली सीटों की सूची लगानी होगी। 14 अक्टूबर को ब्लाक और जिला स्तर पर खाली सीटों की सूची जारी की जाएगी। 18 से 22 अक्टूबर तक निजी स्कूलों द्वारा दर्शायी गई सीटों की वेरिफिकेशन की जाएगी। 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक गरीब बच्चों के ऑनलाइन दाखिला फार्म जमा कराएं जाएंगे। पात्र बच्चों की 11 नवंबर को सूची तैयार की जाएगी। 14 नवंबर को पात्र गरीब बच्चों का असेसमेंट टेस्ट होगा। बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि 19 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। पहले दाखिला ड्रा के तहत 24 नवंबर को शिक्षा निदेशालय स्तर पर बच्चों को स्कूल अलाट किए जाएंगे। पहले ड्रा में शामिल बच्चों के 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक दाखिले होंगे। दूसरा ड्रा खाली सीटों पर बाद में निर्धारित किया जाएगा।
गरीब बच्चों को दाखिला से किया इंकार तो होगी निजी स्कूल पर कार्रवाई
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि गरीब बच्चों को नियम 134-ए के तहत दाखिला देने से इंकार करने पर हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 व संशोधित नियमावली 2013 के तहत निजी स्कूल की मान्यता रद्द किए जाने का प्रावधान है। बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि दाखिला न देने वाले निजी स्कूलों की संगठन के समक्ष अभिभावक शिकायत भी कर सकते हैं, जिनके बाद संगठन ऐसे अभिभावकों की उनके बच्चों को दाखिला दिलाने में पूरी मदद करेगा और निजी स्कूल के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई कराएगा। संगठन अब तक प्रदेशभर में करीब डेढ़ लाख गरीब बच्चों का निजी व नामी स्कूलों में मुफ्त दाखिला करा चुका है।
यह रहेगा शेड्यूल
-9 से 17 अक्तूबर तक निजी स्कूलों को स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल व नोटिस बोर्ड पर खाली सीटों की सूची लगानी होगी।
-14 अक्तूबर को ब्लॉक व जिला स्तर पर खाली सीटों की सूची जारी की जाएगी।
-18 से 22 अक्तूबर तक निजी स्कूलों द्वारा दशार्यी गई सीटों की वेरिफिकेशन की जाएगी।
-24 अक्तूबर से 7 नवंबर तक ऑनलाइन दाखिला फार्म जमा कराएं जाएंगे।
-11 नवंबर को पात्र विद्यार्थियों की सूची तैयार की जाएगी।
-14 नवंबर को पात्र विद्यार्थियों का असेस्मेंट टेस्ट होगा।
-19 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।
-24 नवंबर को पहले दाखिला ड्रा के तहत शिक्षा निदेशालय स्तर पर विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किए जाएंगे।
-26 नवंबर से 8 दिसंबर तक पहले ड्रा में शामिल विद्यार्थियों के दाखिले होंगे। उसके बाद खाली सीटों पर दूसरा ड्रा निकाला जाएगा।
ये दस्तावेज जरूरी
-बच्चे व अभिभावक का आधार कार्ड।
-बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
-बीपीएल कार्ड या 2 लाख रुपये वार्षिक से कम का नया आर्य प्रमाण पत्र।
-मूल निवास (रिहायश) प्रमाण पत्र।
-विद्यार्थी जिस स्कूल में पढ़ रहा है, उस स्कूल से उसका एसआरएन नंबर।
-जिस स्कूल में विद्यार्थी पहले से पढ़ रहा है, उस स्कूल का यू-डाइस कोड। यह स्कूल बीईओ कार्यालय में लगी वैकेंसी लिस्ट में देख सकते हैं।
-ऑनलाइन आवेदन करते समय अभिभावक का मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसी नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे आवेदन में भरा होगा।
-अगर विद्यार्थी सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसकी अंक तालिका