गुरुग्राम में अब फ्लैट और मकान की बिक्री पर नहीं चलेगी मनमानी, जानें नए निर्देश
हरेरा गुरुग्राम के चेयरमैन डा. खण्डेलवाल ने कहा सुपर एरिया (Super Area) की कोई परिभाषा नहीं है। हर बिल्डर ने अपनी सुविधा अनुसार सुपर एरिया की व्याख्या की हुई थी। कॉर्पेट एरिया या एफएआर से ज्यादा एरिया बेचने की शिकायतें हरेरा को मिल रही हैं। अथॉरिटी (Authority) के पास ऐसे बहुत से केस आए हैं।;
गुरुग्राम। हरेरा गुरुग्राम के चेयरमैन डा. के के खण्डेलवाल ने कहा कि अब बिल्डर या प्रमोटर उसे सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस (License) में संलग्न नक्शे के अनुसार ही फ्लैट अथवा मकान की बिक्री कर पाएगा और सुपर एरिया के नाम पर मनमानी नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि हरेरा का 2017 का एक्ट आने के बाद रीयल अस्टेट प्रोजेक्ट में दर्शाए गए कॉरपेट एरिया की ही बिक्री की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सुपर एरिया या प्रेफरेंशियल लोकेशन के नाम पर मनमानी नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि अब बिल्डर कॉमन एरिया के भी अलग से पैसे नहीं लगा सकता।
उन्होंने कहा कि पहले सुपर एरिया के नाम पर बिल्डरों द्वारा मनमानी की जा रही थी। सुपर एरिया की कोई परिभाषा नहीं है। हर बिल्डर ने अपनी सुविधा अनुसार सुपर एरिया की व्याख्या की हुई थी। डा. खण्डेलवाल ने बताया कि कॉर्पेट एरिया या एफएआर से ज्यादा एरिया बेचने की शिकायतें हरेरा को मिल रही हैं। अथॉरिटी के पास ऐसे बहुत से केस आए हैं। इसे देखते हुए हरेरा गुरुग्राम ने सभी रीयल अस्टेट प्रोजेक्ट निर्मताओं से यह जानकारी मांगी है कि उनकी सुपर एरिया की गणना किस प्रकार है, उसमें क्या-क्या शामिल किया गया है, उसका आधार क्या है और उस सुपर एरिया को कितनी लागत में बेचा जा रहा है। इसी प्रकार प्रेफरेंशियल लोकेशन के बारे में भी हरेरा में रजिस्ट्रेशन के समय पूरी जानकारी ली जा रही है जैसे कि कौन से एरिया को इस श्रेणी में रखा गया है और उसका क्या रेट होगा।
एफएआर से ज्यादा एरिया की सेल गैर कानूनी
डा. खण्डेलवाल ने कहा कि बल्डिर के हाउसिंग प्रोजेक्ट में दर्शाए गए एफएआर से ज्यादा एरिया की सेल गैर कानूनी है। सरकार द्वारा उसे दिए गए लाइसेंस में जितना एफएआर स्वीकृत किया गया है, उससे ज्यादा एरिया की बिक्री कोई भी बिल्डर नहीं कर सकता। एक सवाल के जवाब में डा. खंडेलवाल ने कहा कि धोखाधड़ी से बचने के लिए ग्राहको को जागरूक होने की जरूरत है। कोई भी फ्लैट या रिहायसी मकान खरीदने से पहले उस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी ग्राहक को जुटानी चाहिए। जो आवासीय प्रोजेक्ट हरेरा से पंजीकृत हैं, उनकी पूरी जानकारी हरेरा की वेबसाइट पर डाली जाती है। ग्राहक वहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर हरेरा गुरूग्राम के सदस्य समीर कुमार, सुभाष चंद्र कुश, सचिव प्रताप सिंह तथा नवनियुक्त शिकायत निवारण एवं जनसंपर्क अधिकारी दीपा मलिक भी उपस्थित थे।