किसान आंदोलन के चलते दादरी जिला में धारा- 144 लागू
किसान संगठनों के आह्वान पर 12 से 14 दिसंबर तक चलाए जाने वाले आंदोलन के दौरान कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से ये आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने और पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी।;
चरखी दादरी : जिलाधीश राजेश जोगपाल ने पूरे जिले में धारा-144 लगाए जाने के आदेश दिए हैं। कुछ किसान संगठनों के आह्वान पर 12 से 14 दिसंबर तक चलाए जाने वाले आंदोलन के दौरान कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से ये आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने और पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी।
जिलाधीश राजेश जोगपाल ने शनिवार को जारी किए आदेश में कहा है कि कुछ किसान संगठनों ने राष्ट्रीय राजमार्गों को टोल फ्री करने और रिलाइंस उत्पादों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी हुई है। संगठनों के अनुसार यह आंदोलन 12 से 14 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान जिला की काूनन व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया 1973 के तहत उन्होंने धारा- 144 लगाए जाने के आदेश दिए हैं। जिलाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि किसान संगठनों के विरोध में कुछ असामाजिक तत्व शामिल होकर उपद्रव की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए जान-माल की रक्षा करने, सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखने और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई है।
आदेश के मुताबिक जिला में 14 दिसंबर तक पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी और सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बरछी, तलवार, शस्त्र आदि लेकर नहीं चल सकेगा। यदि किसी व्यक्ति ने धारा 144 की अवहेलना की या जिला की शांति व सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस कर्मियों व सरकारी कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। जिलाधीश ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने का आह्वान किया है।