sirsa : नशा तस्कर को 16 साल का कठोर कारावास
एनडीपीएस मामलों के लिए गठित स्पेशल कोर्ट ने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर दोषी को 16 साल का कठोर कारावास और एक लाख 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में सह आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी किया गया।;
sirsa : एनडीपीएस मामलों के लिए गठित स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर दोषी को 16 साल का कठोर कारावास और एक लाख 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं मामले में सह आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी किया गया।
जानकारी के अनुसार बडागुढ़ा पुलिस ने एसटीएफ सिरसा यूनिट के प्रभारी दिनेश कुमार की शिकायत पर 3 जून 2019 को मामला दर्ज किया था। पुलिस में दर्ज एफआइआर के अनुसार एसटीएफ टीम बडागुढ़ा से रघुआना की ओर जा रही थी। पोल्ट्री फार्म के निकट एक युवक गत्ते की दो पेटियां लिए हुए खड़ा दिखाई दिया। जब पुलिस पार्टी नजदीक पहुंची तो युवक वहां से खिसकने लगा। पुलिस ने शक के बिनाह पर उसे रोका। पूछताछ में उसकी पहचान बलजिंद्र सिंह निवासी बडागुढ़ा के रूप में की गई। पुलिस ने जब गत्ते की पेटियों की तलाशी ली तो उसमें से 39400 नशीली गोलियां बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि उक्त गोलियां उसका चचेरा भाई हरप्रीत सिंह निवासी बडागुढ़ा खरीदकर लाया था। जिस पर बडागुढ़ा पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। नशा तस्करी का यह मामला एडिशनल सेशन जज डाॅ. अशोक कुमार की अदालत में चला। अदालत ने बलजिंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए 16 साल की कैद और एक लाख 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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