स्मैक तस्कर को 11 साल का कारावास, एक लाख दस हजार का जुर्माना

15 मार्च 2017 को पकड़े गए व्यक्ति की पहचान भिवानी रोड निवासी कर्मबीर के रूप में हुई थी तभी तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधू की अदालत ने सजा सुनाई।;

Update: 2021-08-26 14:17 GMT

हरिभूमि न्यूज. जींद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधू की अदालत ने नशीले पदार्थ तस्करी के जुर्म में एक व्यक्ति को 11 वर्ष का कारावास तथा एक लाख दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार डिटेक्टिव स्टाफ को 15 मार्च 2017 को सूचना मिली थी कि विकास नगर भिवानी रोड निवासी कर्मबीर नशीले पदार्थों का कारोबार करता है। जिसके आधार पर डिटेक्टिव स्टाफ ने कर्मबीर पर नजर रखनी शुरु कर दी। देर शाम डिटेक्टिव स्टाफ ने सामने से आ रहे एक व्यक्ति को रोककर तलाशी ली तो उसके बैग से सफेद रंग का पाउडर बरामद हुआ। जांच करने पर वह स्मैक पाई गई। जिसका वजन एक किलोग्राम पाया गया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति की पहचान भिवानी रोड निवासी कर्मबीर के रूप में हुई।

शहर थाना पुलिस ने कर्मबीर के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधू की अदालत ने कर्मबीर को 11 वर्ष का कारावास तथा एक लाख दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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