दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निर्देश : बंद रेलवे फाटक के नीचे से वाहन निकालने पर चालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई

कोई भी व्यक्ति दबाव बनाकर रेलवे कर्मचारी से फाटक खुलवाने की प्रयास करेगा व बंद के दौरान फाटक के नीचे से वाहन निकालने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 146 व 160 के अंतर्गत पांच वर्ष की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।;

Update: 2022-06-07 07:09 GMT

हरिभूमि न्यूज : कनीना (नारनाैल)

अंतर्राष्ट्रीय समपार सप्ताह के अंतर्गत सोमवार को रेलवे के अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन कनीना व कनीना-अटेली रोड रेलवे क्रासिंग फाटक पर आमजन को कैंप आयोजित कर जागरूक किया। इस कैंप में संरक्षा विभाग उत्तर-पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल के तहत कनीना के स्टेशन अधीक्षक केएल शर्मा, यातायात निरीक्षक सत्यवान लांबा, सिटी थाना प्रभारी मूलचंद, सिगनल वरिष्ठ अनुभाग अभियंता अमोद कुमार, आरपीएफ के एएसआई अजनेश कुमार, राजकीय रेलवे पुलिस चौकी महेंद्रगढ के स्टाफ ने आमजन को जागरूक करते हुए कहा कि सड़क यातायात के दौरान रेलवे क्रासिंग फाटक आने पर संयम का परिचय दें और बंद फाटक पर रेल आने तक इंतजार करें।

उन्होंने कहा कि रेल कर्मचारी आमजन की सुरक्षा के लिए संवेदनशील है। रेलवे क्रासिंग फाटक पर कार्यरत कर्मचारी से जल्द फाटक को खुलवाने का दबाव न बनाए और ना ही दुपहिया वाहन फाटक के नीचे से निकाले। ऐसा करना खतरे को बुलावा देने के समान है। आमजन समपार सड़क व रेल यातायात मार्ग को आसानी से क्रॉस करें, रेल कर्मियों का सहयोग करें। रेल कर्मचारी आपकी सुरक्षा, जीवन रक्षा को प्राथमिक्ता देते हुए कार्य करते हैं। उसके बावजूद कुछ लोग समय के चंद क्षण बचाने के चक्कर में जीवन से हाथ धो बैठते हैं। रेलवे फाटक पार करते समय सावधान रहें। फाटक के नीचे से या कूद कर पार करने की कौशिश न करें। फाटक खुलने पर ही आगे बढ़ें।

केएल शर्मा व सत्यवान लांबा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति दबाव बनाकर रेलवे कर्मचारी से फाटक खुलवाने की प्रयास करेगा व बंद के दौरान फाटक के नीचे से वाहन निकालने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 146 व 160 के अंतर्गत पांच वर्ष की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। इस मौके पर योगेश कुमार, राहुल मित्तल, आलोक गोयल, महेश कुमार, राजसिंह, सुनील कुमार मौजूद थे।

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