हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना : महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी योजना शुरू, ये है पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला हरियाणा की मूल निवासी होनी चाहिए और उनकी फैमिली आईडी के अनुसार पारिवारिक वार्षिक आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।;
हरियाणा महिला विकास निगम (Haryana Women Development Corporation) की ओर से हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता (Haryana Matrushakti Udyami Yojana) के लिए सब्सिडी योजना शुरू की गई है। हरियाणा सरकार (Haryana Government) द्वारा एक नई योजना हरियाणा महिला विकास के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत महिला ऑटोरिकशा, टेक्सी, सैल्युन, ब्यूटीपार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो कॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूडस्टॉल, आईसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस इत्यादी का अपना काम शुरू कर सकती है। इसके लिए विभिन्न नियम व पात्रता निर्धारित की गईं हैं।
पलवल की उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला हरियाणा की मूल निवासी होनी चाहिए और उनकी फैमिली आईडी के अनुसार पारिवारिक वार्षिक आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ई.एम.आई. के भुगतान में चूक के मामले में विलंबित पर अर्जित पर अर्जित ब्याज के लिए कोई ब्याज सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा लाभार्थियों के 36 महीने के लिए सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी। ऋण के लिए आवेदन करते समय संभावित लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
ऋण प्राप्त करने के लिए यह होने चाहिए दस्तावेज
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत महिला को ऋण का लाभ प्राप्त करने के लिए उनके पास विभिन्न दस्तावेजों का होना जरूरी है। इनमें आवेदन पत्र, राशन कार्ड/परिवार पहचान-पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार के फोटो, रिहायशी प्रमाण-पत्र, प्रोजेक्ट रिर्पोट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/अनुभव प्रमाण-पत्र आदि शामिल हैं।
योजना के तहत ऋण लेने की यह होगी प्रक्रिया
लाभार्थी के समय पर पुनर्भुगतान के मामले में हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बैंकों द्वारा ली जाने वाली प्रचलित ब्याज दर पर तीन वर्षों के लिए सात प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अधिकतम ऋण सीमा तीन लाख रुपए तक होगी। ऋण के संवितरण के बाद अधिस्थगन अवधि तीन महीने की होगी। बैकों द्वारा बिना संपाश्र्रिवक प्रतिभूति के योजना को कवर किया जाएगा। आवेदन करने के लिए सेक्टर-12 फरीदाबाद स्थित लघु सचिवालय की छठी मंजिल पर हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में तथा दूरभाष नंबर-7015487239 पर संपर्क किया जा सकता है।