हरियाणा में विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होगा, पढ़ें कैबिनेट के अहम फैसले
यह निर्णय यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।;
हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आगामी 5 मार्च, 2021 को दोपहर 2 बजे शुरू होगा। यह निर्णय यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
हरियाणा के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए क्वालीफाई करते हैं और ऐसे ओलंपिक खेलों के क्वालीफाई खिलाडिय़ों की खुराक, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के उदेश्य के लिए हरियाणा सरकार ने 5 लाख रुपये की राशि प्रीप्रेशन मनी (तैयारी के लिए राशि) के रूप में देने का निर्णय लिया है।
हरियाणा खेलों में पहले से अग्रणी है और अब मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि इस निर्णय से प्रतियोगिता से पहले खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण में वृद्धि हेतू सहयोग मिलेगा और देश व राज्य को और अधिक पदक प्राप्त होंगे। इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस प्रीप्रेशन मनी (तैयारी के लिए राशि) के सहयोग से खिलाडिय़ों को गुणवत्तापरक प्रशिक्षण व खुराक मिलेगी तथा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा, जो राज्य एवं देश का पूरे विश्व में नाम रोशन करेंगे।
ये हैं कैबिनेट के फैसले
- मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2018 को हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप ए, बी और सी) सेवा नियम-2021 से बदलने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
- हरियाणा सार्वजनिक उपयोगिता परिवर्तन निषेध विधेयक, 2018 को वापिस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।अब मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस मामले को राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा ताकि उक्त विधेयक को वापिस लेने का प्रस्ताव पारित किया जा सके।
- हैफेड द्वारा राज्य के आठ जिलों में 16 स्थानों पर 2.72 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 113.03 करोड़ रुपये के ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के सहकारिता विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई ताकि राज्य में भण्डारण व्यवस्था को और मजबूती मिल सके।
- हरियाणा मैकेनिकल वाहन (पथकर) अधिनियम-1996-विधेयक, 2021 के अनुभाग 7 (2) के प्रावधान में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है।
- लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के जिला महेंद्रगढ़ में अटेली से खेड़ी सडक़ पर टोल की अस्वीकृति/अस्थापना (डिसअप्रूवल/अनइंस्टॉलेशन) के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।
- पुलिस फायरिंग रेंज, नारनौल के नजदीक नगर परिषद, नारनौल की 48 बीघा एक बिस्वा भूमि पुलिस विभाग को जनहित व पुलिस बल के हित में वर्तमान कलेक्टर रेट 55 लाख रुपये प्रति एकड़ जमा विकास शुल्क 120 रुपये प्रति वर्गगज की दर से स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस भूमि की कुल कीमत 18,26,14,025 रुपये होगी।
- राज्य के अतिरिक्त पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते (कॉन्ट्रेक्ट कैरिज) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों द्वारा जारी अनुबंध कैरिज परमिटों के अनुसार हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालित ऑटो रिक्शा/टैक्सियों को मोटर वाहन कर में छूट देने का निर्णय लिया है।
- हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन/पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए ''हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986'' की धारा 6 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।