बेलर से पराली की गांठ बनवाने वाले किसान को मिलेगी 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि

किसान विभागीय पार्टल एग्री हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर पराली की गांठ / बेल के उचित निष्पादन हेतु पंजीकरण करे तथा लिंक पर रजिस्टर्ड करवाए। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से पहले किसान का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।;

Update: 2021-09-10 05:50 GMT

हरिभूमि न्यूज. कैथल

उप कृषि निदेशक डॉ. कर्मचन्द ने बताया कि धान कटाई का सीजन नजदीक आ रहा है। कम्बाइन हारवेस्टर (Combine Harvester) से धान कटाई के उपरान्त बचे हुये फसल अवशेषो को स्ट्रा बेलर के माध्यम से बंडल बनाकर स्वयं अथवा बेलर मालिक के माध्यम से फेक्ट्ररियों में बेचा जा सकता है, जिससे अवशेषों को आग लगाने से बचाया जा सकता है।

हरियाणा सरकार के निर्णय अनुसार जो किसान धान की पराली के बंडल स्ट्रा बेलर की मदद से बनवाएगा उसे एक हजार रुपये प्रति एकड़ यानि की 50 रुपये प्रति क्विंटल (20 क्विंटल प्रति एकड़ की औसत) से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए किसान विभागीय पार्टल एग्री हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर पराली की गांठ / बेल के उचित निष्पादन हेतु पंजीकरण करे तथा लिंक पर रजिस्टर्ड करवाए। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से पहले किसान का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

किसान को बेलर मालिक / गौशाला व गत्ता मील द्वारा जारी की गई रसीद प्रार्थना पत्र के साथ जमा करवानी होगी। कमेटी सत्यापन के समय रसीद मे अंकित क्षेत्र का सत्यापन बेलर मालिक / गौशाला व गत्ता मील के इन्द्राज रजिस्टर से मिलान करेगी। तत्पश्चात पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों का सत्यापन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा उपायुक्त कैथल की निगरानी में किया जाएगा और पात्र किसानों को प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाएगा।

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