ई.डब्ल्यूएस के आवेदकों के लिए येे प्रमाण प्रत्र मान्य होगा

जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है वो अंत्योदय सरल केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के अलावा तहसीलदार या नायब तहसीलदार से हलफनामा प्रमाणित करवाकर प्रमाण-पत्र दे सकता है, जो कि मान्य होगा । इससे वह आवेदक आवास बोर्ड, हरियाणा द्वारा जारी ऑनलाइन ई-नीलामी में नि:शुल्क भाग ले सकेगा। इसके अतिरिक्त अब किसी भी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।;

Update: 2021-01-08 05:18 GMT

हरियाणा आवास बोर्ड के मुख्य प्रशासक अंशज सिंह ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के आवेदकों , जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है वो अंत्योदय सरल केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के अलावा तहसीलदार या नायब तहसीलदार से हलफनामा प्रमाणित करवाकर प्रमाण-पत्र दे सकता है, जो कि मान्य होगा । इससे वह आवेदक आवास बोर्ड, हरियाणा द्वारा जारी ऑनलाइन ई-नीलामी में नि:शुल्क भाग ले सकेगा। इसके अतिरिक्त अब किसी भी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा हर माह में दो बार ऑनलाइन ई-नीलामी की जाती है जो हर माह की 15 व 30 तारीख को होती है, जिसकी पूर्ण जानकारी हरियाणा आवास बोर्ड की वैबसाइट www.hbh.gov.in पर उपलब्ध है। मुख्य प्रशासक अंशज सिंह ने बताया कि जिन अलाटियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट आवंटित किए गए हैं उनके लिए नववर्ष के उपलक्ष्य में पंजीकरण राशि (कुल कीमत का 10 प्रतिशत) पर फ्लैट का कब्जा देने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके लिए अलाटियों द्वारा अपने सम्बन्धित सम्पदा प्रबंधक के कार्यालय में जाकर अपना ऑनलाइन डाऊनलोड किया हुआ आवंटन पत्र दिखाकर कब्जा लिया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि शेष 90 प्रतिशत राशि का अलॉटी अपनी सुविधानुसार 13 से 20 साल तक की मासिक किस्तों में भुगतान कर सकता है अथवा प्रधानमंत्री आवास योजना सी.एल.एस.एस स्कीम के तहत विभिन्न बैंकों या संस्थाओं के माध्यम से ऋण लेकर 2.67 लाख तक की सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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