दालों के स्टॉक की जानकारी व्यापारियों को साप्ताहिक रूप से पोर्टल पर देनी होगी

उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत चना, उड़द, मसूर, मूंग व अरहर दालों को आवश्यक वस्तुओं में शामिल किया गया है। इन खाद्य वस्तुओं के स्टॉक होल्डर जैसे मिलर, इम्पोर्टर, थोक विक्रेता, खुदरा व स्टॉकिस व्यापारियों को उनके पास उपलब्ध स्टॉक को पोर्टल एफसीएआईएनएफओडब्ल्यूईबी डॉट एनआइसी डॉट आइएन पर साप्ताहिक रूप से दर्ज करना होगा।;

Update: 2021-05-28 02:50 GMT

हरिभूमि न्यूज : फतेहाबाद

जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक विभाग जिला में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत खाद्य वस्तुओं के स्टॉक की जांच करेगा। जांच करने के उपरांत स्टॉक होल्डर के पास उपलब्ध डाटा को पोर्टल पर साप्ताहिक रूप से दर्ज किया जाएगा।

उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत चना, उड़द, मसूर, मूंग व अरहर दालों को आवश्यक वस्तुओं में शामिल किया गया है। इन खाद्य वस्तुओं के स्टॉक होल्डर जैसे मिलर, इम्पोर्टर, थोक विक्रेता, खुदरा व स्टॉकिस व्यापारियों को उनके पास उपलब्ध स्टॉक को पोर्टल एफसीएआईएनएफओडब्ल्यूईबी डॉट एनआइसी डॉट आइएन पर साप्ताहिक रूप से दर्ज करना होगा। उपायुक्त ने सभी व्यापारियों, मिलरों, थोक विक्रेताओं व दालों के बाहर से आयात करने वालों को निर्देश दिए है कि वे इन सभी दालों का स्टॉक साप्ताहिक तौर पर वेबपोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे जिला में इन खाद्य दालों पर निगरानी रखें और साप्ताहिक रूप से दर्ज किए गए डाटा पर नजर बनाए रखें। उन्होंने कहा कि विभाग के पास सभी व्यापारियों के खाद्य डाटा की रिपोर्ट होनी चाहिए। विभाग को यह लगे कि कोई व्यापारी इस पोर्टल पर डाटा अपडेट नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाएं।

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