बुजुर्ग दंपती के दो हत्याराें को उम्रकैद की सजा, नौ माह पहले लूटपाट के बाद किया था मर्डर
जगाधरी की गोमती गली निवासी अमित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका पिता ऋषि पाल गोयल (80) व माता स्नेहलता (75) जगाधरी की पुरानी सब्ज़ी मंडी के नजदीक गोमती गली में रहते हैं। 9 मई 2021 को उनकी हत्या कर दी गई थी।;
हरिभूमि न्यूज. यमुनानगर
बुजुर्ग दंपती हत्याकांड मामले के दोनों आरोपितों को अदालत ने उम्रकैद व 70-70 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपितों ने साढ़े नौ महीने पहले बुजुर्ग दंपती की हत्या कर दी थी। इस मामले में फैसला एडीजे नेहा नोहरिया की अदालत ने सुनाया है। इससे पहले अदालत ने दोनों आरोपितों को मामले में दोषी करार दिया था।
ये था मामला
जगाधरी की गोमती गली निवासी अमित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका पिता ऋषि पाल गोयल (80) व माता स्नेहलता (75) जगाधरी की पुरानी सब्ज़ी मंडी के नजदीक गोमती गली में रहते हैं। 9 मई 2021 को रात 8 बजे उसने अपने माता-पिता से बात की थी। उस समय वह ठीक थे। इसके बाद रात को नौ बजे के करीब उसके भाई अनमोल के बेटे ने भी उनसे बात की थी। तब भी वह दोनों ठीक थे। अगले दिन सुबह 11 बजे भी उसने हालचाल पूछने के लिए अपने पिता को फोन किया था। मगर उनका फोन बंद मिला। करीब आधे घंटे बाद उसने फिर फोन किया, तब भी उनका फोन बंद मिला। जिसके बाद उन्होंने सरस्वती कॉलोनी निवासी भतीजे विवेक को फोन करके उनका हालचाल पूछने के लिए भेजा। विवेक ने अपने दोस्त अनुराग के साथ मौके पर जाकर देखा तो उसकी माता स्नेहलता कमरे में बेड पर सीधे मुंह पड़ी थी और पिता ऋषिपाल बेड के साथ दूसरे दीवान पर सीधे मुंह पड़े थे।
जिनके नाक-मुंह से खून निकला हुआ था। हाथ मारकर देखा तो दोनों का शरीर ठंडा था और दोनों की मौत हो चुकी थी। विवेक ने उन्हें फोन कर सूचना दी। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने उस समय अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच की। जांच में सामने में आया कि घर से करीब 15 तोले सोने की ज्वेलरी और सात हजार रुपये की नकदी गायब मिली। सीआईए वन की टीम ने इस मामले पुख्ता सबूत मिलने पर इंदरा कॉलोनी निवासी हर्ष उर्फ लक्की व गोमती गली निवासी रजत को गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ उसी दिन से अदालत में सुनवाई चल रही थी। मामले में सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों आरोपितों हर्ष उर्फ लक्की व गोमती गली निवासी रजत को उम्रकैद व 70-70 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।