पुलिस चौकियों में कब लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, एक केस की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने यह आदेश पंचकूला निवासी सत्यवान द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षिकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। इस मामले में याची ने आरोप लगाया था कि पंचकूला पुलिस ने उसके 17 साल के लड़के को 8 जुलाई की रात को उठाया था और उसके पुत्र के बारे में उसे अभी कोई जानकारी नहीं है।;

Update: 2021-08-02 15:04 GMT

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को आदेश दिया है कि वह हलफनामा दायर कर कोर्ट को यह बताए कि राज्य में पुलिस चौकियों में कब तक सीसीटीवी कैमरे इंस्टाल होंगे। हाई कोर्ट ने यह आदेश पंचकूला निवासी सत्यवान द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षिकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। इस मामले में याची ने आरोप लगाया था कि पंचकूला पुलिस ने उसके 17 साल के लड़के को 8 जुलाई की रात को उठाया था और उसके पुत्र के बारे में उसे अभी कोई जानकारी नहीं है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व पंचकूला के डीसीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और पुलिस को याची के पुत्र की हिरासत वाले स्थान की सीसीटीवी सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। पंचकूला के डीसीपी सौरभ सिंह ने हाई कोर्ट में हलफनामा देकर जानकारी दी कि एक मामले में पुलिस ने याची के लड़के को पुलिस चौंकी 16 में गिरफतार किया था। कोर्ट को बताया गया कि उसके बाद उसे सैक्टर 14 पुलिस स्टेशन ले जाया गया जंहा उसे अदालत के सामने पेश कर हिरासत में रखा हुआ है। डीसीपी ने इस बात को नकारा कि याचिकाकर्ता के लड़के को पुलिस ने 8 जुलाई को गिरफतार किया, डीसीपी के अनुसार उसे 12 जुलाई को गिरफतार किया गया था। डीसीपी ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट के आदेशाऩसार पुलिस स्टेशन सौक्टर 14 की 8 जुलाई से 12 जुलाई तक की सीसीटीवी फुटेज को संभाल कर रखा हुआ है। डीसीपी ने यह भी बताया कि राज्य की किसी भी पुलिस चौंकी में सीसीटीवी नहीं लगा ।

डीसीपी के हलफनामें की इस लाइन कि राज्य की किसी भी पुलिस चौंकी में सीसीटीवी नहीं लगा, पर हाई कोर्ट ने हैरानी जताई। हाई कोर्ट ने कहा कि वह कई साल पूर्व हाई कोर्ट राज्य की सभी पुलिस स्टेशन व चौंकी में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दे चुका था। लेकिन हैरानी की बात है कि राज्य की किसी भी चौंकी में सीसीटीवी नहीं लगा। हाई कोर्ट ने हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को आदेश दिया है कि वह हलफनामा दायर कर कोर्ट को यह बताए कि राज्य में पुलिस चौकियों में कब तक सीसीटीवी कैमरे इंस्टाल होंगे।

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