मकान खरीदने व निर्माण के लिए ले सकते है 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण, जानें कैसे

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर-1800-180-2129 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के वेब पोर्टल एचआरवाईलैबर.जीओवी.इन पर जाकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।;

Update: 2022-09-17 05:30 GMT

कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए 51 हजार रुपये की राशि कन्यादान के रूप में दी जा रही है। यह राशि श्रमिक की तीन बेटियों तक दी जाती है। इसी तरह, मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु 2 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण तथा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत श्रमिक की मृत्यु पर 5 लाख रुपए सहायता राशि भी प्रदान की जाती है।

उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बातचीत करते हुए कहा कि बोर्ड द्वारा विधवा पेंशन के तहत 2 हजार रुपए प्रतिमाह, मातृत्व लाभ के लिए 36 हजार रुपए, पितृत्व लाभ के लिए 21 हजार रुपए, कामगारों को 5 वर्ष में एक बार नए औजारों की खरीद हेतु 8 हजार रुपए, पंजीकृत महिला कामगारों को उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छाता, रबड़ मैट्रेस, बर्तन तथा नैपकिन आदि खरीदने के लिए 5100 रुपए की राशि दी जाती है। इसी तरह, कामगारों को साइकिल खरीदने के लिए 3 हजार रुपए की वित्तीय राशि जबकि महिला श्रमिक को सिलाई मशीन दी जाती है। पंजीकृत कामगार व उसके परिवार के 4 सदस्यों को चार वर्ष में एक बार धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण हेतु रेलवे की द्वितीय श्रेणी व साधारण रोडवेज बसों का किराया दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि पंजीकृत कामगारों के जो बच्चे मेडिकल अथॉरिटी द्वारा 50 प्रतिशत या इससे अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम व दिव्यांग घोषित किए गए है, उनको 2 हजार रुपए प्रति माह सहायता राशि दी जाती है। कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से दिव्यांग होने पर पंजीकृत कामगार को दिव्यांग प्रतिशतता के आधार पर डेढ़ से 3 लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। किसी संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर उसे 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन भी दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर-1800-180-2129 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के वेब पोर्टल एचआरवाईलैबर.जीओवी.इन पर जाकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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