बगैर वीजा के हिमाचल पहुंचे चीनी पर्यटक को मिली 10 माह की सजा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी में दे चुका है सेवाएं
हिमाचल के कांगड़ा (Kangra) जिले में देहरा से गिरफ्तार चीनी नागरिक (Chinese National) को भारतीय कानून की उल्लंघना और अवैध तरीके से दाखिल होने पर कोर्ट ने दोषी करार दिया है।;
हिमाचल के कांगड़ा (Kangra) जिले में देहरा से गिरफ्तार चीनी नागरिक (Chinese National) को भारतीय कानून की उल्लंघना और अवैध तरीके से दाखिल होने पर कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने चीनी नागरिक लियू शियोडन को दस महीने की सजा (Sentence) और 11 हजार रुपये जुर्माना ठोका है। बुधवार को एडिशनल जुडिशल कोर्ट देहरा की कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान जज शीतल शर्मा ने यह अहम फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि बीते साल 8 जुलाई 2020 को इस चीन नागरिक चीनी नागरिक लियू शियोडन कांगड़ा की सीमा में दाखिल हुआ था। क्योंकि कांगड़ा के धर्मशाला में दलाई लामा का निवास है। ऐसे में मामले को लेकर सुरक्षा एंजेसियां भी सजग हो गई थी। अहम बात यह है कि उस दौरान विदेशी फ्लाइट भी बंद थी और हिमाचल में बिना कोविड रिपोर्ट के टूरिस्ट की एंट्री भी बैन थी। बावजूद इसके चीनी नागरिक हिमाचल में दाखिल होना चाह रहा था। लेकिन नाके पर वह पकड़ा गया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एडीए रवि कुमार ने कहा कि आज फाइनल हेयरिंग के दौरान आरोपी चाइनीज़ टूरिस्ट लियू सियोडेन को माननीय एसीजीएम शीतल शर्मा की कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी वकील की दलीलों पर दोषी चाइनीस टूरिस्ट को 10 माह कारावास और 11000 रुपये की फाइन की सजा सुनाई है। सजा पूरी होने के बाद आरोपी चाइनीस टूरिस्ट को चाइनीज दूतावास के हवाले कर दिया जाएगा।
नेपाल के रास्ते से अवैध रूप से आया था भारत
जांच में पता चला था कि यह चीनी नागरिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) में सेवाएं दे चुका है। जिले की सीमा पर चीनी नागरिक लियू शियोडन को बिना दस्तावेज पकड़ा था। यह भी जानकारी मिली थी कि वह नेपाल के रास्ते से अवैध रूप से भारत में आया था। उसके पासपोर्ट पर इमिग्रेशन की मुहर नहीं थी। चूंकि, वह गैरकानूनी तरीके से दाखिल हुआ था, इसलिए फॉरेन एक्ट के उल्लंघन के आरोप में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी।